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Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल को नहीं मिली राहत, चुनाव प्रचार के लिए रिहाई की याचिका SC में खारिज – indianews

Reepu kumari • LAST UPDATED : April 15, 2024, 2:06 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। जाहिर है इसके चलते फिलहाल तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा को रखे।

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केजरीवाल को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए एक्साइज पॉलिसी मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल तक इस पर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

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चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश 

केजरीवाल की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें (केजरीवाल को) चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए हिरासत में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, ”मैं चुनाव प्रचार करना चाहता था। ”
हालांकि, शीर्ष अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए सीएम को जेल से रिहा करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। जल्द सुनवाई से इनकार के चलते केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे।

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रिमांड को चुनौती

गौरतलब है कि केजरीवाल ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी थी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुनवाई से पहले सोमवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और दावा किया कि उनके दिल्ली समकक्ष के साथ “अपराधी” जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मान ने दावा किया कि उनकी केजरीवाल से उसी तरह मुलाकात कराई गई जैसे ”आतंकवादियों” से कराई जाती है।

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