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Delhi Ordinance: थोड़ी देर में लोकसभा में पेश होगा दिल्ली अध्यदेश पर बिल, कांग्रेस नेता ने कहा- इस बिल को पास होना चाहिए

BY: Mudit Goswami • LAST UPDATED : July 31, 2023, 4:24 pm IST
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Delhi Ordinance: थोड़ी देर में लोकसभा में पेश होगा दिल्ली अध्यदेश पर बिल, कांग्रेस नेता ने कहा- इस बिल को पास होना चाहिए

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Ordinance: मॉनसुन सत्र के आठवें दिन दिल्ली में ग्रुप A अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार को दिए गए अधिकार के विरुध केंंद्रीय सरकार का अध्यदेश का प्रस्ताव आज लोकसभा में पेश हो सकता है। इससे पहले मणिपुर हिंसा मामले को लेकर हंगामे की बीच संसद की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। खबरों की माने तो कार्यवाही शुरु होते ही केंद्र सरकार इस अध्यदेश को आज लोकसभा में पेश करने का मन बना लिया है।

  • लोकसभा में आज पेश हो सकता है दिल्ली ऑर्डिनेंस
  • विपक्षी दलों का केजरीवाल को समर्थन
  • कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी लाइन से हटकर बोली बात

वहीं, आज संसद की कार्यवाही शुरु होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना था कि अध्यदेश का मामला आज संसद की व्यवसायों की सूची में उल्लेखित नहीं है तो आज बिल नहीं आएगा।  उनका ये भी कहना था कि 10 कार्य दिवस के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।

विपक्षी दलों का केजरीवाल को समर्थन

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यदेश का आप नेताओं समेत सीएम अरविंद केजरीवाल जमाकर विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात कर समर्थन जुटाने में लगे  हैं। वहीं, कांग्रेस समेंत 26 विपक्षी दलों का गठबंधन I.N.D.I A केंद्र से द्वारा लाए गए अध्यदेश के विरोध में दोनो सदनों में वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस नेता ने पार्टी लाइन से हटकर बोली बात

दिल्ली अध्यादेश बिल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी लाई से हट कर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को शक्ति देनी है तो उसे पूरा राज्य बनाएं। उन्होंने कहा, “यह बिल पास भी होना चाहिए। दिल्ली का जो दर्जा है उस हिसाब से इस बिल को पास होना चाहिए, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर दिल्ली को शक्ति देनी है तो उसे पूरा राज्य बनाएं। यह अध्यादेश उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरह कर रहा है जो दिल्ली की संवैधानिक संशोधन और दिल्ली अधिनियम की मूलभावनाओं में था। इसलिए इस बिल का विरोध करना गलत है।”

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