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Delhi News: दिल्ली में धरना-प्रदर्शन के नियम बदले, अब जंतर-मंतर नहीं इन 3 जगहों पर कर सकेंगे प्रदर्शन

Delhi News: दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने के लिए अब आप जंतर-मंतर नहीं जा सकेंगे. धरना-प्रदर्शन के लिए तीन नई जगहों का चयन किया गया है. इसके लिए जल्द SOP भी जारी की जाएगी.

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Last Updated: October 12, 2026 13:49:27 IST

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Delhi News: दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने की जगह बदल दी गई है. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. नए आदेश के अनुसार, अब जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन स्थल के रूप में डी-नोटिफाई कर दिया गया है. इसकी जगह दिल्ली में तीन नई जगह निर्धारित की गई हैं, जहां लोग अपनी मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन कर सकेंगे. इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से इस संबंध में नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है. यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. पुलिस ने अपने पुराने आदेश में आंशिक बदलाव करते हुए प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगहों की व्यवस्था की है.

अब कहां कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस के नए आदेश के अनुसार, राजधानी में धरना-प्रदर्शन के लिए तीन स्थान तय किए गए हैं. यहां पहला स्थान रामलीला मैदान होगा, जहां धरना और प्रदर्शन आयोजित किए जा सकेंगे. दूसरा स्थान बुराड़ी ग्राउंड होगा और तीसरा स्थान पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड तय किया गया है. हालांकि, नए स्थानों पर प्रदर्शन करने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा और अनुमति लेने की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी.

गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों के धरना-प्रदर्शन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित की थी. समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में इन तीन स्थानों को प्रदर्शन स्थल के रूप में निर्धारित किया गया है. 

जल्द जारी होगी नई SOP

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तीनों नए प्रदर्शन स्थलों के लिए विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) अलग से जारी की जाएगी. इसमें प्रदर्शन आयोजित करने से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी. यह नया आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर L&O/48/22 में आंशिक संशोधन है. इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलों को भेज दी गई है.

ये भी पढ़ें: CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका! शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हिरासत में न लें; मेट्रो-इंटरनेट बहाल करने का आदेश

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Last Updated: October 12, 2026 13:49:27 IST

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Delhi News: दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने की जगह बदल दी गई है. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. नए आदेश के अनुसार, अब जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन स्थल के रूप में डी-नोटिफाई कर दिया गया है. इसकी जगह दिल्ली में तीन नई जगह निर्धारित की गई हैं, जहां लोग अपनी मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन कर सकेंगे. इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से इस संबंध में नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है. यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. पुलिस ने अपने पुराने आदेश में आंशिक बदलाव करते हुए प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगहों की व्यवस्था की है.

अब कहां कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस के नए आदेश के अनुसार, राजधानी में धरना-प्रदर्शन के लिए तीन स्थान तय किए गए हैं. यहां पहला स्थान रामलीला मैदान होगा, जहां धरना और प्रदर्शन आयोजित किए जा सकेंगे. दूसरा स्थान बुराड़ी ग्राउंड होगा और तीसरा स्थान पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड तय किया गया है. हालांकि, नए स्थानों पर प्रदर्शन करने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा और अनुमति लेने की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी.

गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों के धरना-प्रदर्शन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित की थी. समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में इन तीन स्थानों को प्रदर्शन स्थल के रूप में निर्धारित किया गया है. 

जल्द जारी होगी नई SOP

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तीनों नए प्रदर्शन स्थलों के लिए विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) अलग से जारी की जाएगी. इसमें प्रदर्शन आयोजित करने से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी. यह नया आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर L&O/48/22 में आंशिक संशोधन है. इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलों को भेज दी गई है.

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