संबंधित खबरें
महाराष्ट्र फतह के बाद फिर से चुनावी तैयारी में जुटे Fadnavis, शरद पवार ने सीधे CM को कर दिया कॉल, राज्य की राजनीति में अभी नहीं थमा है तूफान
GST Council Meeting Highlights: कौड़ियों के दाम में मिलेंगी ये चीजें, निर्मला सीतारमण के इस फैसले से खुशी से उछल पड़े सभी वर्ग के लोग
हिमंत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, असम में 24 घण्टें में 416 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी राज्यों के लिए बना रोल मॉडल
कांग्रेस के बुरे दिन बरकरार! हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद इस राज्य से आई बुरी खबर, सहयोगी ने ही दे दिया बड़ा घाव
विपक्ष के लगातार अमित शाह पर किए जा रहे हमलों का बीजेपी ने निकाला तोड़, पार्टी जल्द शुरू करेगी ये काम, कांग्रेस और सपा की उड़ने वाली है नींद
'वीटो लगाने की अनुमति नहीं देगा…' जाने बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की लगा दी क्लास?
India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Service Bill: राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सेवा कानून पारित हो चुका है। अब दिल्ली में ग्रुप A के अफ्सरों के ट्रांसफऱ और पोस्टिंग का आखऱी निर्णय फिर से दिल्ली के उपराजयपाल के पास आ गया है। वहीं अब दिल्ली सरकार इस कानून के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। AAP नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि देश की सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया।
उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि यह कानून (दिल्ली सेवा अधिनियम) संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी। ऐसे में नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकती, यह मुमकिन नहीं है। जब ये मामला कोर्ट में आएगा तो कोर्ट इस कानून को पलट देगी और संविधान लागू कर देगी। तब तक एलजी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे और जनता का काम रोकेंगे।”
#WATCH कई बार ऐसा हुआ है कि देश की सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। मेरा मानना है कि यह कानून (दिल्ली सेवा अधिनियम) संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के… pic.twitter.com/ne8v9C5fuB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 13, 2023
बता दें कि लोकसभा में ध्वनि पत से दिल्ली ऑर्डिनेंस पास होने के बाद 8 अगस्त को राज्यसभा में काफी हंगामें में बीच पास हुआ। राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस को 102 नहीं में मत प्राप्त हुए, वहीं 131 मत हां में मिले। इसके बाद दिल्ली सेवा ऑर्डिनेंस सोमवार को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है।
यह भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.