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Driving Rules: बच्चों की किस गलती पर पैरेंट्स जाएंगे जेल, 2 लाख तक देना होगा जुर्माना

Driving Minor Rules: नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर पैरेंट्स को अब 25 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होता है.

Driving Minor Rules: मुंबई (महाराष्ट्र) के कल्याण में हिट एंड रन मामल में गुरुवार (26 जनवरी, 2026) को नाबालिग आरोपी को बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा. इस मामले में मां पर भी मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद मां की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाज के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है. यह कार्रवाई खड़कपाड़ा पुलिस ने की. बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर नाबालिग वाहन चलाने के दौरान हादसा करता है तो माता-पिता भी सजा का प्रावधान है. मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में किए गए संशोधन में कई तरह के प्रावधान है.  इसके तहत नाबालिग के वाहन चलाने के दौरान हादसा होने पर पैरेंट्स पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा मिल सकती है. नाबालिग के हादसा अंजाम देने पर जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलाया जाता है. 

यहां पर बता दें कि सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के सख्त प्रावधान पिछले 7 साल से लागू हैं. इसके तहत नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो पैरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी. इतना ही नहीं वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है.  हिट एंड रन के मामले में अगर मौत हो जाए तो पैरेंट्स को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है. यह पहले 25 हजार था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया. बगैर हेलमेट पर एक हजार रुपये और ओवर लोडिंग पर 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है. 

वजह पूर्व में 2019 के बाद
ओवरलोड 2000 (/ टन अतिरिक्त 1000) 20000(/टन अतिरिक्त 2000)
सीट बेल्ट 100 1000
बगैर इंश्योरेंस 1000 2000
सामान्य 100 500
आदेश का उल्लंघन 500 2000
बगैर लाइसेंस 500 5000
ओवर साइज वाहन नहीं 5000
खतरनाक ड्राइविंग 1000 5000 तक
ड्रंकन ड्राइविंग 2000 10000
स्पीडिंग/ रेसिंग 500 5000
बगैर परमिट 5000 तक 10000 से 25000 तक

यहां जानें अन्य नियम

  1. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपये जुर्माना.
  2. थर्ड पार्टी बीमा भी अब जरूरी है.
  3. हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपये मुआवजा.
  4. बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य.
  5. बगैर हेलमेट पर एक हजार रुपये और ओवर लोडिंग पर 2000 रुपये जुर्माना.
  6. नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर पैरेंट्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल कैद की सजा.
  7. ओला, उबर के वाहन लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपये जुर्माना
JP YADAV

जेपी यादव डेढ़ दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वह प्रिंट और डिजिटल मीडिया, दोनों में समान रूप से पकड़ रखते हैं. मनोरंजन, साहित्य और राजनीति से संबंधित मुद्दों पर कलम अधिक चलती है. अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, लाइव टाइम्स, ज़ी न्यूज और भारत 24 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.कई बाल कहानियां भी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं. सामाजिक मुद्दों पर 'रेडी स्टडी गो' नाटक हाल ही में प्रकाशित हुआ है. टीवी और थिएटर के प्रति गहरी रुचि रखते हुए जेपी यादव ने दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक 'गागर में सागर' और 'जज्बा' में सहायक लेखक के तौर पर योगदान दिया है. इसके अलावा, उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'चिराग' में अभिनय भी किया है. वर्तमान में indianews.in में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत हैं.

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