India News (इंडिया न्यूज), Farmers Protest: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों को फटकार लगाई है। साथ ही यह कहा कि ‘राजमार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर सकते’। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राजमार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते।
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अदालत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा कि “आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। हर कोई अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करने की आवश्यकता है।” अदालत ने पंजाब सरकार से यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करें कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में एकत्र न हों।
कोर्ट की ओर से कहा गया कि “उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।” सुनवाई में केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि आंदोलनरत किसानों के साथ उनकी मांगों पर बैठक हुई है। जवाब में, अदालत ने केंद्र सरकार से बैठकों में क्या हुआ। इसका विवरण देते हुए एक नया हलफनामा दायर करने को कहा। हाई कोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।