GST Reform: आज से लागू जीएसटी 2.0 में सैकड़ों चीजों पर से टेक्स हटा है. जी हाँ काफी चीजें ऐसी हैं जो काफी सस्ती हो गई हैं. आइए जान लेते हैं लिस्ट
gst reform
New GST Rate List: सरकार ने जरूरतमंद चीजों और आम बाज़ार के उत्पादों को और ज़्यादा सस्ता बनाने के लिए GST और अपने नए कर ढाँचे में बड़ा बदलाव किया है. आम आदमी के परिवार के लिए ये एक राहत की खबर है. इसका मतलब है कि अब उन्हें किराने के बिल, डेयरी और उपकरणों की कीमतों में राहत मिलेगी. इतना ही नहीं इस बड़ी राहत की शुरुआत घर की रसोई से होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, डेयरी उत्पादों के साथ-साथ रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जैसे खाद्य तेल, पैकेज्ड आटा और साबुन पर भी अच्छे खासे पैसे गिर हुए हैं . इसके अलावा, बच्चों की शिक्षा से लेकर दवाइयों, कार, बाइक, एयर कंडीशनर और टीवी तक, हर चीज़ की कीमतें कम होंगी.
GST सुधार के मुताबिक, सरकार ने कई चीजों के लिए जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है और कई वस्तुओं को GST-मुक्त भी किया है. जिन चीजों पर अब शून्य जीएसटी लगेगा, उनमें मुख्य रूप से खाद्य उत्पाद, 5% से 18% के स्लैब में आने वाले कई उत्पाद जीएसटी-मुक्त कर दिए गए हैं. इनमें यूएचटी दूध, पनीर, पिज्जा, सभी प्रकार की ब्रेड, रेडी-टू-ईट रोटी और रेडी-टू-ईट पराठा शामिल हैं. इसके अलावा, बच्चों की शैक्षिक सामग्री, जैसे पेंसिल, कटर, रबड़, नोटबुक, नक्शे, ग्लोब, जल सर्वेक्षण चार्ट, एटलस, अभ्यास पुस्तकें, ग्राफ़ बुक और प्रयोगशाला नोटबुक, पर अब 12% जीएसटी नहीं लगेगा.
इतना ही नहीं इस दौरान सरकार ने दवाओं और स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी हटाकर राहत प्रदान की है. वहीं 33 जीवन रक्षक दवाओं पर वर्तमान में लागू 12% जीएसटी को घटाकर शून्य कर दिया गया है, जिनमें तीन कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं. इसके अलावा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है.
वनस्पति वसा/तेल 12% से 5%
मोम, वनस्पति मोम 18% से 5%
मांस, मछली, खाद्य उत्पाद 12% से 5%
मक्खन और घी 12% से 5%
चीनी, उबली हुई मिठाइयाँ 12%-18% से 5%
चॉकलेट और कोको पाउडर 18% से 5%
पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (कोको-मुक्त) 12%-18% से 5%
जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों के पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे 12% से 5%
फलों के रस, नारियल पानी 12% से 5%
बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर 18% से 5%
टॉयलेट साबुन (बार/केक) 18% से 5%
टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस 18% से 5%
शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव 18% से 5%
सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक) 12% से 5%
शिशुओं की दूध की बोतलें-निप्पल, प्लास्टिक के मोती 12% से 5%
मोमबत्तियाँ 12% से 5%
छाते और संबंधित वस्तुएँ 12% से 5%
सिलाई सुइयाँ 12% से 5%
सिलाई मशीन और उसके पुर्जे 12% से 5%
सूती/जूट से बने हैंडबैग 12% से 5%
शिशुओं के नैपकिन/डायपर 12% से 5%
पूरी तरह से बाँस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर 12% से 5%
दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्युमीनियम) 12% से 5%
एयर कंडीशनर (एसी) 28% से 18% तक
बर्तन धोने की मशीनें 28% से 18% तक
टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर 28% से 18% तक
ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) 12% से 5% तक
ट्रैक्टर के पिछले टायर/ट्यूब 18% से 5% तक
जुताई/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी 12% से 5% तक
कम्पोस्टिंग मशीनें 12% से 5% तक
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर 12% से 5% तक
जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व 12% से 5% तक
ईंधन पंप 28% से 18% तक
ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप 18% से 5% तक
स्वास्थ्य उत्पादों पर जीएसटी
थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट 12% से 18% 5%
ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटर (ग्लूकोमीटर) 12% से 5%
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 12% से 5%
चश्मा 12% से 5%
मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने 12% से 5%
कई दवाइयाँ और विशेष औषधियाँ 12% से 5% या शून्य
टायर 28% से 18%
मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें, वाणिज्यिक वाहन) 28% से 18%
रोइंग बोट/डोंगी 28% से 18%
साइकिल और गैर-मोटर तिपहिया वाहन 12% से 5%
सिंथेटिक धागे, बिना बुने हुए कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर 12% और 18% से 5%
परिधान, रेडीमेड, अधिकतम ₹2,500 12% से 5%
परिधान, रेडीमेड वस्त्र, ₹2,500 से अधिक 12% से 18%
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