Indian Railway Rules: बिना टिकट ट्रेन यात्रा करना रेलवे नियमों के अनुसार दंडनीय है. त्योहार के वक्त टिकटों की मारा- मारी को देखते हुए लोग हमेशा बिना टिकट के ही ट्रेन में सफर करने चले जाते है.
Indian Railway Rules
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए सख्त नियम बनाए हैं. यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट या पास के पकड़ा जाता है, तो उसे न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है. इसके अलावा, उस स्टेशन से लेकर जहां तक उसने यात्रा की है, उसका पूरा किराया भी वसूला जाता है. यदि यह पता नहीं चल पाता कि यात्री ने किस स्टेशन से यात्रा शुरू की, तो रेलवे प्रारंभिक स्टेशन से लेकर पकड़े जाने वाले स्टेशन तक का पूरा किराया वसूल सकता है. जुर्माना देने में असमर्थ या इनकार करने पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) यात्री को गिरफ्तार कर सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से यात्रा करने का एक वैध विकल्प भी दिया है. प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के बाद, यदि आप उसी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं, तो आपको तुरंत टिकट चेकर (TTE) से संपर्क कर अपनी यात्रा का उचित टिकट बनवाना होता है.
प्लेटफॉर्म टिकट यह प्रमाण देता है कि आप किस स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए हैं. अब इसे खरीदना और भी आसान हो गया है क्योंकि आप UTS मोबाइल एप के माध्यम से इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. यह एप सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक है, जिससे लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती.
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