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Karnataka Iron and Mining Scam: उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी को सरकारी गवाह बनाने के बाद दिया क्षमादान

PUBLISHED BY: Mudit Goswami • LAST UPDATED : June 19, 2023, 2:46 pm IST
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Karnataka Iron and Mining Scam: उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी को सरकारी गवाह बनाने के बाद दिया क्षमादान

Karnataka Iron and Mining Scam

India News (इंडिया न्यूज़), Ashish Sinha, Karnataka Iron and Mining Scam: कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने सीबीआई के एक मामले में एक अपराधी को क्षमादान देने के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि यह स्वीकार्य है यदि गवाह की गवाही अन्य मुलज़िमों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने में सहायता करती है और जिन्हें अन्य माध्यमों से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बता दे कि बेंगलुरु की विशेष अदालत ने श्री लाल महल लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशक सुशील कुमार वलेचा को क्षमादान दिया था, जिसे सह-आरोपी मैसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के एमडी सतीश कृष्णा सेल ने चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का किया समर्थन

उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा, “माफी संबंधित अदालत द्वारा शक्ति का एक अनुमेय अभ्यास है और यदि उक्त क्षमा के संदर्भ में तथ्यों का पूरा खुलासा हो रहा है, तो ऐसी क्षमा की अनुमति दी जानी चाहिए”। श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी वलेचा ने अनुमोदनकर्ता बनने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्षमादान के लिए आवेदन किया। सीबीआई को कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके कारण निचली अदालत ने 7 अक्टूबर, 2021 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 306 के तहत उनके आवेदन को मंजूरी दे दी थी।
विधायक सतीश कृष्ण सेल, जो वर्तमान कांग्रेस विधायक हैं, ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़ा मामला 2012 का है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कई आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया और बाद में मामले की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया।

अभियुक्तों का मुक्त होने की मांग

कई अभियुक्तों ने मामले से मुक्त होने की मांग की, लेकिन उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने की कार्यवाही की। श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी वलेचा ने तब माफी मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि वह एक अनुमोदक बनने के इच्छुक हैं।

सीबीआई का आवेदन पर अनापत्ति

सीबीआई ने उनके आवेदन पर अनापत्ति बताते हुए एक मेमो जमा किया, जिसके बाद उसे मंजूरी मिल गई। विधायक सतीश कृषण सेल एंड कंपनी ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना कर रहे थे। 16 जून को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को उचित मानते हुए अपना फैसला सुनाया। इसने कहा, “यह एक उचित आदेश है जो शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए मुद्दे पर दिए गए कई निर्णयों पर ध्यान देता है और आरोपी नंबर 4 (वलेचा) द्वारा दायर आवेदन की अनुमति देता है। इसलिए, मुझे संबंधित अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है।”

ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार

हालांकि, अदालत ने इसे उचित और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के अनुरूप मानते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसमें कहा गया है, “शीर्ष अदालत का मानना है कि यदि क्षमादान देकर अभियोजन पक्ष को लगता है कि यह अन्य अपराधियों के सफल अभियोजन के सर्वोत्तम हित में होगा, जिनकी दोषसिद्धि अनुमोदनकर्ता की गवाही के बिना आसान नहीं है, तो अदालत को इसे स्वीकार करना चाहिए। ”

मुकदमे को तुरंत समाप्त करने का निर्देश

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने और उन्हें तुरंत समाप्त करने का निर्देश दिया। इसने कहा, “याचिका में योग्यता की कमी है, इसे खारिज कर दिया गया है। संबंधित अदालत, यदि यह विषय याचिका के लंबित होने के कारण परीक्षण के साथ आगे नहीं बढ़ी है, तो अब अपनी प्रक्रिया को विनियमित करके कार्यवाही समाप्त करने का हर संभव प्रयास करना होगा।

ये भी पढ़ें- Maharashtra: महाराष्ट्र कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपी को सबूतों की कमी के कारण किया बरी

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