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SIR List 2026 Maharashtra: महाराष्ट्र वोटर लिस्ट से आपका नाम तो नहीं कटा? ऐसे करें चेक और 30 सितंबर से पहले करें ये काम

Maharashtra, Mumbai Draft SIR Electoral Roll: महाराष्ट्र की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.08 करोड़ नाम हटे. लिस्ट में अपना नाम चेक करने के 3 आसान तरीके और नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 भरने का पूरा गाइड यहां पढ़ें.

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Edited By: Uttam Ojha
Last Updated: 2026-09-01 13:05:01

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महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने नया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है. इस नए ड्राफ्ट में राज्य के 2.08 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं. अगर आप भी महाराष्ट्र के मतदाता हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें और नाम कटने की स्थिति में क्या कदम उठाएं.

2.08 करोड़ मतदाताओं के नाम क्यों हटे?

पुरानी मतदाता सूची में कुल 9.78 करोड़ वोटर दर्ज थे, जिनमें से फिलहाल 7.71 करोड़ (78.86%) लोगों के नाम ही ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किए गए हैं. हटाए गए 2.08 करोड़ (21.14%) नामों में ऐसे लोग शामिल हैं जो:

  • अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए.
  • जिनकी मृत्यु हो चुकी है.
  • जिनके नाम एक से अधिक जगह दर्ज (डुप्लीकेट) थे.
  • जिन्होंने गणना फॉर्म जमा करने से इनकार कर दिया या फॉर्म प्राप्त नहीं हो सका.
  • फिलहाल मंजूर किए गए 7.71 करोड़ मतदाताओं में लगभग 3.95 करोड़ पुरुष, 3.75 करोड़ महिला और 3,087 थर्ड-जेंडर वोटर शामिल हैं.

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के 3 आसान तरीके:

तरीका 1: ऑनलाइन नाम सर्च करें

  • अपना नाम जांचने का सबसे तेज तरीका चुनाव आयोग के इलेक्टोरल सर्च पोर्टल का उपयोग करना है.
  • ‘ECI — 2026 का ड्राफ़्ट मतदाता सूची डाउनलोड करें’ लिंक (https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S13) पर जाएं.
  • अपनी सुविधानुसार भाषा चुनें और राज्य के विकल्प में ‘महाराष्ट्र’ (Maharashtra) को सेलेक्ट करें.
  • आप अपने वोटर कार्ड (EPIC) नंबर, अपनी व्यक्तिगत जानकारी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए सर्च कर सकते हैं.
  • मांगी गई ज़रूरी डिटेल्स और कैप्चा (Captcha) कोड दर्ज करें.
  • ‘Search’ पर क्लिक करें और देखें कि आपका नाम और वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर दिख रही है या नहीं.

तरीका 2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF डाउनलोड करें

मतदाता अपने मतदान केंद्र (पोलिंग स्टेशन) की ड्राफ्ट लिस्ट की PDF फाइल डाउनलोड करके भी अपना नाम चेक कर सकते हैं.

  • ‘ECI — Download Electoral Roll’ पेज पर जाएं.
  • राज्य के रूप में ‘महाराष्ट्र’ का चयन करें.
  • अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र (Assembly constituency) चुनें.
  • अपने संबंधित मतदान केंद्र/पार्ट का चुनाव करें.
  • वोटर लिस्ट की PDF डाउनलोड करें.
  • डाउनलोड की गई PDF में अपना नाम, EPIC नंबर और बाकी विवरण सर्च करें.

तरीका 3: ASDD लिस्ट में नाम जांचें

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो आप महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और जिला वेबसाइटों पर जारी होने वाली ASDD लिस्ट देख सकते हैं.

  • इस लिस्ट में ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल हैं जो 2025 की वोटर लिस्ट में थे, लेकिन SIR 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं.
  • ‘Maharashtra CEO – SIR 2026 ASDD List’ पेज पर जाएं.
  • अपने EPIC नंबर के जरिए सर्च करें.
  • मतदाता चाहें तो पोलिंग स्टेशन के हिसाब से भी ASDD लिस्ट चेक कर सकते हैं.
  • अगर आपका नाम इस लिस्ट में दिखता है, तो उसके आगे दर्ज किए गए कारण या कैटेगरी को ध्यान से पढ़ें.

वोटर लिस्ट में नाम न हो तो क्या करें?

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने और सुधार के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक का समय दिया है.

ऐसे चेक करें नाम

  • चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल ‘Voter Service Portal’ पर जाकर कोई भी नागरिक ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम देख सकता है.
  • जिनका नाम कट गया है या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे 30 सितंबर तक ‘फॉर्म 6’ भरकर आवेदन कर सकते हैं.
  • अगर किसी गलत प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज करानी है या नाम हटवाना है, तो ‘फॉर्म 7’ का उपयोग करें.
  • नाम, पता, उम्र या जेंडर जैसे विवरणों में सुधार कराने के लिए ‘फॉर्म 8’ भरना होगा.

अंतिम मतदाता सूची और नियम

प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा. इसके बाद 4 नवंबर को अंतिम (फाइनल) वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा.

यदि दस्तावेज कम होने के कारण आपका आवेदन खारिज हो जाता है, तो आप सही कागजातों के साथ दोबारा आवेदन कर सकते हैं या ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 24 के तहत अपील भी कर सकते हैं.

चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, सुधारने या हटाने के लिए गलत जानकारी या झूठा हलफनामा देने पर 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

पोलिंग बूथों में बड़े बदलाव

चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मतदान केंद्रों में भी फेरबदल किया गया है. राज्य में अब कुल पोलिंग स्टेशन की संख्या 1,00,216 हो गई है. आयोग ने 394 नए पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जबकि कम मतदाता वाले 431 बूथों को हटा दिया गया है.

इसके अलावा, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे और पालघर जिलों में अस्थायी ढांचों या टेंट में चलने वाले 1,403 पोलिंग बूथों को पास की पक्की इमारतों में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि मतदाताओं को सहूलियत हो सके.

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Last Updated: 2026-09-01 13:05:01

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महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने नया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है. इस नए ड्राफ्ट में राज्य के 2.08 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं. अगर आप भी महाराष्ट्र के मतदाता हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें और नाम कटने की स्थिति में क्या कदम उठाएं.

2.08 करोड़ मतदाताओं के नाम क्यों हटे?

पुरानी मतदाता सूची में कुल 9.78 करोड़ वोटर दर्ज थे, जिनमें से फिलहाल 7.71 करोड़ (78.86%) लोगों के नाम ही ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किए गए हैं. हटाए गए 2.08 करोड़ (21.14%) नामों में ऐसे लोग शामिल हैं जो:

  • अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए.
  • जिनकी मृत्यु हो चुकी है.
  • जिनके नाम एक से अधिक जगह दर्ज (डुप्लीकेट) थे.
  • जिन्होंने गणना फॉर्म जमा करने से इनकार कर दिया या फॉर्म प्राप्त नहीं हो सका.
  • फिलहाल मंजूर किए गए 7.71 करोड़ मतदाताओं में लगभग 3.95 करोड़ पुरुष, 3.75 करोड़ महिला और 3,087 थर्ड-जेंडर वोटर शामिल हैं.

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के 3 आसान तरीके:

तरीका 1: ऑनलाइन नाम सर्च करें

  • अपना नाम जांचने का सबसे तेज तरीका चुनाव आयोग के इलेक्टोरल सर्च पोर्टल का उपयोग करना है.
  • ‘ECI — 2026 का ड्राफ़्ट मतदाता सूची डाउनलोड करें’ लिंक (https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S13) पर जाएं.
  • अपनी सुविधानुसार भाषा चुनें और राज्य के विकल्प में ‘महाराष्ट्र’ (Maharashtra) को सेलेक्ट करें.
  • आप अपने वोटर कार्ड (EPIC) नंबर, अपनी व्यक्तिगत जानकारी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए सर्च कर सकते हैं.
  • मांगी गई ज़रूरी डिटेल्स और कैप्चा (Captcha) कोड दर्ज करें.
  • ‘Search’ पर क्लिक करें और देखें कि आपका नाम और वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर दिख रही है या नहीं.

तरीका 2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF डाउनलोड करें

मतदाता अपने मतदान केंद्र (पोलिंग स्टेशन) की ड्राफ्ट लिस्ट की PDF फाइल डाउनलोड करके भी अपना नाम चेक कर सकते हैं.

  • ‘ECI — Download Electoral Roll’ पेज पर जाएं.
  • राज्य के रूप में ‘महाराष्ट्र’ का चयन करें.
  • अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र (Assembly constituency) चुनें.
  • अपने संबंधित मतदान केंद्र/पार्ट का चुनाव करें.
  • वोटर लिस्ट की PDF डाउनलोड करें.
  • डाउनलोड की गई PDF में अपना नाम, EPIC नंबर और बाकी विवरण सर्च करें.

तरीका 3: ASDD लिस्ट में नाम जांचें

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो आप महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और जिला वेबसाइटों पर जारी होने वाली ASDD लिस्ट देख सकते हैं.

  • इस लिस्ट में ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल हैं जो 2025 की वोटर लिस्ट में थे, लेकिन SIR 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं.
  • ‘Maharashtra CEO – SIR 2026 ASDD List’ पेज पर जाएं.
  • अपने EPIC नंबर के जरिए सर्च करें.
  • मतदाता चाहें तो पोलिंग स्टेशन के हिसाब से भी ASDD लिस्ट चेक कर सकते हैं.
  • अगर आपका नाम इस लिस्ट में दिखता है, तो उसके आगे दर्ज किए गए कारण या कैटेगरी को ध्यान से पढ़ें.

वोटर लिस्ट में नाम न हो तो क्या करें?

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने और सुधार के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक का समय दिया है.

ऐसे चेक करें नाम

  • चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल ‘Voter Service Portal’ पर जाकर कोई भी नागरिक ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम देख सकता है.
  • जिनका नाम कट गया है या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे 30 सितंबर तक ‘फॉर्म 6’ भरकर आवेदन कर सकते हैं.
  • अगर किसी गलत प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज करानी है या नाम हटवाना है, तो ‘फॉर्म 7’ का उपयोग करें.
  • नाम, पता, उम्र या जेंडर जैसे विवरणों में सुधार कराने के लिए ‘फॉर्म 8’ भरना होगा.

अंतिम मतदाता सूची और नियम

प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा. इसके बाद 4 नवंबर को अंतिम (फाइनल) वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा.

यदि दस्तावेज कम होने के कारण आपका आवेदन खारिज हो जाता है, तो आप सही कागजातों के साथ दोबारा आवेदन कर सकते हैं या ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 24 के तहत अपील भी कर सकते हैं.

चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, सुधारने या हटाने के लिए गलत जानकारी या झूठा हलफनामा देने पर 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

पोलिंग बूथों में बड़े बदलाव

चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मतदान केंद्रों में भी फेरबदल किया गया है. राज्य में अब कुल पोलिंग स्टेशन की संख्या 1,00,216 हो गई है. आयोग ने 394 नए पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जबकि कम मतदाता वाले 431 बूथों को हटा दिया गया है.

इसके अलावा, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे और पालघर जिलों में अस्थायी ढांचों या टेंट में चलने वाले 1,403 पोलिंग बूथों को पास की पक्की इमारतों में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि मतदाताओं को सहूलियत हो सके.

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