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Lawrence Bishnoi MCOCA Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत दर्ज एक मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने बिश्नोई के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने निर्देश दिया कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ MCOCA की धारा 3 और 4 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप तय किए जाएं. लॉरेंस बिश्नोई पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप है.
लॉरेंश बिश्नोई के अलावा इन आरोपियों पर भी आदेश जारी किया गया
लॉरेंस बिश्नोई के अलावा, कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है जिसमें-
- संपत नेहरा
- जगदीप उर्फ जग्गू, राजकुमार उर्फ राजू बसोदी
- रविंदर सिंह उर्फ काली शूटर
- नरेश उर्फ सेठी
- प्रियव्रत उर्फ काला
- अनिल रोहिल्ला उर्फ लीला
- राहुल उर्फ सांगा
- सचिन उर्फ भांजा
- अक्षय अंतिल उर्फ पाल्डा
के नाम शामिल है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2021 में इन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी.
NIA ने भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक मामला दर्ज किया
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. NIA ने बिश्नोई के खिलाफ UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) की धारा 17, 18, 18B और 38 के तहत केस दर्ज किया है. NIA इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. NIA के अनुसार, बिश्नोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए कर रहा था, उसी जेल परिसर के भीतर अब आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ का एक सदस्य उसका इस्तेमाल कर रहा है. बिश्नोई और उसके गैंग के सदस्यों के बीच हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया है. बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी आरोपी है. इसके अलावा, उस पर पंजाब में एक होटल मालिक को धमकी देने का भी आरोप है.