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PM Modi on Article 370 Verdict: आर्टिकल 370 पर SC के फैसले को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, दिया ये आश्वासन

Mudit Goswami • LAST UPDATED : December 11, 2023, 2:56 pm IST
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PM Modi on Article 370 Verdict: आर्टिकल 370 पर SC के फैसले को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, दिया ये आश्वासन

PM Modi

India News (इंडिया न्यूज), PM Modi on Article 370 Verdict:  जम्मू-कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 हटाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में रहा। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्ट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा- आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक- पीएम मोदी

पीेएम ने लिखा, “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है।”

उन्होंने आगे लिखा,  “यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।”

कश्मीर और लद्दाख के लोगों को दिया आश्वासन 

पीएम ने कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा, “मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लचीले लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे।”

कोर्ट ने सर्वसम्मती से सुनाया फैसला

मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मती से फैसला सुना। इस दौरान सीजेआई का कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है।

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