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Pune Accident: पुणे पोर्श मामले में नाबालिग का पिता हुआ गिरफ्तार, 17 साल के बेटे पर भी चलेगा केस-Indianews

Himanshu Pandey • LAST UPDATED : May 21, 2024, 9:57 am IST

India News (इंडिया न्यूज), Pune Accident: पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है  जहां मंगलवार को पुलिस ने आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, रविवार सुबह कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्श कार ने जिसे कथित तौर पर एक 17 वर्षीय लड़का चला रहा था और उसने दो मोटरसाइकिल चालकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस का दावा है कि उस वक्त वह बार में शराब पीकर नशे में था।

आरोपी का पिता को किया गया गिरफ्तार 

इस मामले में पुलिस ने सोमवार को कहा कि वह दुर्घटना में शामिल नाबालिग के खिलाफ वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। इस मामले में पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, ‘हमने आरोपी नाबालिग के पिता को छत्रपति संभाजी नगर भेज दिया है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पुणे लाया जा रहा है। उसके खिलाफ दर्ज मामले में उसे गिरफ्तार किया जायेगा। पुलिस ने रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, नाबालिग को भी शराब परोसने के आरोप में बार के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसमे एक अधिकारी ने पहले कहा था कि इन मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।

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पिता को बेटे के शराब के बारे में पहले से था पता 

मामले की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पिता ने यह जानते हुए भी कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अपने बेटे को कार चलाने की अनुमति दी। उसे पार्टी करने की इजाजत दी, जबकि उसके पिता को पता था कि वह शराब पीता है।

कब हुई थी घटना?

बता दें कि, रविवार को लगभग 3.15 बजे, दोस्तों का एक ग्रुप पार्टी करने के बाद मोटरसाइकिल पर लौट रहा था, जब कल्याणी नगर जंक्शन पर एक तेज रफ्तार पोर्श ने मोटरसाइकिलों में से एक को टक्कर मार दी। पुलिस ने कहा कि दो बाइक सवार अनीस अवधिया और मध्य प्रदेश के 24 वर्षीय आईटी पेशेवर अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई। इसके बाद में नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, जिसने कुछ घंटों बाद उसे जमानत दे दी। उन्हें यातायात नियमों का अध्ययन कर 15 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रेजेंटेशन देने को भी कहा गया है।

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