Mohammed Shami: रणजी ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में मोहम्मद शमी की बेहतरीन गेंदबाजी जारी है. लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मोहम्मद शमी से जवाब मांगा है. दरअसल, हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दाखिल कर सभी केस को पश्चिम बंगाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की है. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी को नोटिस जारी किया है.
हसीन जहां की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
Mohammed Shami vs Hasin Jahan: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस उनकी पत्नी हसीन जहां की अर्जी पर जारी किया. दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी शादी से जुड़े कई केस जिसमें उनकी मेंटेनेंस अर्जी और घरेलू हिंसा की शिकायत शामिल है, को पश्चिम बंगाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है. हसीन जहां की अर्जी को जस्टिस मनोज मिश्रा और मनमोहन सिंह की बेंच के सामने लिस्ट किया गया है.
इस पूरे मामले पर हसीन जहां का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी की पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक प्रीमियम स्कूल में पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई हैं.
पश्चिम बंगाल से दिल्ली सभी केस को ट्रांसफर करने की अपील पर हसीन जहां ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में केस में हिस्सा नहीं ले पाएंगी. उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि इनकम का कोई दूसरा सोर्स न होने के कारण वह अपनी बेटी की रोजाना की देखभाल, परवरिश और सेहत के लिए जिम्मेदार है. इसके अलावा, अर्जी में आगे कहा गया है कि ऐसे हालात में अर्जी देने वाली को पश्चिम बंगाल में केस लड़ने के लिए मजबूर करना, जो दिल्ली से 1500 km दूर है, बहुत नुकसानदायक होगा और अर्जी देने वाली और उनकी नाबालिग बेटी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा.
उन्होंने यह भी कहा कि शमी कई देशों में ट्रैवल करते हैं और इसलिए उनके पास दिल्ली में केस लड़ने के लिए काफी रिसोर्स और तरीके हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनका परिवार उत्तर प्रदेश में रहता है, जो कोलकाता के मुकाबले दिल्ली के ज़्यादा पास है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद शमी ने अप्रैल 2014 में हसीन जहां से शादी की और जुलाई 2015 में उनकी एक बेटी हुई. जहां की पिछली शादी से पहले से ही दो बेटियां थीं. 2018 में उन्होंने क्रिकेटर पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट (DV एक्ट) के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन दी, जिसमें ₹10 लाख (₹7 लाख अपने लिए और ₹3 लाख अपनी बेटी के लिए) के इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की.
ट्रायल कोर्ट ने शमी को ₹1.3 लाख (₹1.3 लाख) हर महीने गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया था, जिसे जुलाई 2025 में हाई कोर्ट ने बढ़ाकर ₹4 लाख (₹4 लाख) कर दिया था. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला सुलझने तक पत्नी को ₹1,50,000 और बेटी को ₹2,50,000 दिए जाएं.
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