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Home > देश > Diwali 2026: दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने की मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए दी बड़ी राहत

Diwali 2026: दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने की मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए दी बड़ी राहत

Delhi Green Crackers Rule: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के आसपास कुछ समय के लिए दिल्ली-NCR में सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाज़त दे दी है, और दो दिनों के लिए उनके इस्तेमाल पर लगी रोक में ढील दी है. तय शेड्यूल के तहत, ग्रीन पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और फिर 7 और 8 नवंबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ सकते हैं.

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Published: November 2, 2026 15:23:00 IST
Last Updated: 2026-11-02 15:41:18

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Delhi Green Crackers Rule: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के आसपास कुछ समय के लिए दिल्ली-NCR में सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाज़त दे दी है, और दो दिनों के लिए उनके इस्तेमाल पर लगी रोक में ढील दी है. तय शेड्यूल के तहत, ग्रीन पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और फिर 7 और 8 नवंबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ सकते हैं.

हालांकि, कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया कि यह ढील सिर्फ़ इन दो दिनों के लिए ही लागू रहेगी, और 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह से बैन फिर से लागू हो जाएगा. यह इजाज़त सिर्फ़ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों तक ही सीमित है, जिन्हें आम पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

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Published: November 2, 2026 15:23:00 IST
Last Updated: 2026-11-02 15:41:18

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Delhi Green Crackers Rule: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के आसपास कुछ समय के लिए दिल्ली-NCR में सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाज़त दे दी है, और दो दिनों के लिए उनके इस्तेमाल पर लगी रोक में ढील दी है. तय शेड्यूल के तहत, ग्रीन पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और फिर 7 और 8 नवंबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ सकते हैं.

हालांकि, कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया कि यह ढील सिर्फ़ इन दो दिनों के लिए ही लागू रहेगी, और 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह से बैन फिर से लागू हो जाएगा. यह इजाज़त सिर्फ़ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों तक ही सीमित है, जिन्हें आम पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

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