<
Categories: देश

SC ने कहा- कानून में हो बदलाव, आप दुष्कर्म से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते

Supreme Court: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गर्भ जारी रखना पीड़िता के लिए गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात की वजह बन सकता है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दु्ष्कर्म पीड़ितों के गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन पर विचार करने के लिए कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की उस याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें संस्थान द्वारा 15 वर्षीय लड़की को 30 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति देने वाले उसके आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कानून में संशोधन पर विचार करने के कहा है. दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से AIIMS का गर्भपात नहीं करने का आदेश देने का अनुरोध ठुकरा दिया गया. अगर पीड़िता के परिजन मान जाते हैं तो वो अदालत आएं. इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि दुष्कर्म से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, इसके लिए गर्भपात कानून में बदलाव होना चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के 31 हफ्ते के गर्भ को समाप्त कराने के मामले पर संजीदा बहस हुई. कोर्ट में एम्स के डॉक्टरों ने भी अपना पक्ष रखा. वहीं,सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकों के फैसलों का सम्मान है. ऐसे में केंद्र सरकार को बच्चों से दुष्कर्म के मामले में गर्भपात कानून में बदलाव करना चाहिए. फिलहाल एक बच्चे और भ्रूण के बीच की लड़ाई है. 

ये भी पढ़ें:- नागपुर में अलर्ट! RSS मुख्यालय और स्मृति मंदिर को ‘रेडिएशन’ से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

सरकार बोली- गर्भपात उचित नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुरुवार को कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम्स ने दलील दी कि इतनी देर  यानी 30–31 हफ्ते में गर्भपात उचित नहीं है. साथ ही कहा कि बच्चा जन्म के बाद गोद दिया जा सकता है. इस पर CJI सूर्यकांत ने तर्क दिया कि यदि यह लड़ाई एक बच्चे (पीड़िता) और भ्रूण के बीच है, तो बच्चे को गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता की मानसिक स्थिति पर चिंताजनक है. वह हर मिनट जिस पीड़ा से गुजर रही है, उसकी भरपाई कुछ भी नहीं कर सकता.

पीड़िता का भी सम्मान हो

वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य को नागरिकों पर फैसला थोपने का अधिकार नहीं है. यदि माता-पिता और पीड़िता निर्णय लेने में सक्षम हैं, तो उनके चुनाव का सम्मान किया जाना चाहिए.  

ये भी पढ़ें:- गार्ड्स को चाकू मारने वाले मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी ने पढ़े संवेदनशील इलाकों के नक्शे, देखें अब तक क्या-क्या हुआ?

 

JP YADAV

जेपी यादव डेढ़ दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वह प्रिंट और डिजिटल मीडिया, दोनों में समान रूप से पकड़ रखते हैं. मनोरंजन, साहित्य और राजनीति से संबंधित मुद्दों पर कलम अधिक चलती है. अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, लाइव टाइम्स, ज़ी न्यूज और भारत 24 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.कई बाल कहानियां भी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं. सामाजिक मुद्दों पर 'रेडी स्टडी गो' नाटक हाल ही में प्रकाशित हुआ है. टीवी और थिएटर के प्रति गहरी रुचि रखते हुए जेपी यादव ने दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक 'गागर में सागर' और 'जज्बा' में सहायक लेखक के तौर पर योगदान दिया है. इसके अलावा, उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'चिराग' में अभिनय भी किया है. वर्तमान में indianews.in में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत हैं.

Recent Posts

1 नवंबर से लागू होगा CNAP नियम, अनजान नंबर से कॉल आने पर दिखेगा नाम, ऐसे काम करेगी नई सर्विस

CNAP Service: 1 नवंबर 2026 से भारत में 4G और 5G नेटवर्क पर CNAP सर्विस…

Last Updated: October 31, 2026 11:35:31 IST

Caught on camera:पुलिस वाले को जकड़ भाभी ने किया ऐसा कांड, देख फटी रह जाएंगी आंखे; देखें वीडियो

Caught on camera: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के नुनारी गांव में जमीन विवाद सुलझाने…

Last Updated: October 31, 2026 11:00:53 IST

Gold Price 31 October 2026: सोना खरीदने का शानदार मौका? गोल्ड के दाम में गिरावट; जानें ताजा रेट

Gold Price Today 31 October 2026: 31 अक्टूबर की सुबह देश भर के बड़े शहरों…

Last Updated: October 31, 2026 10:29:47 IST

Watch Video: रफीक चाचा को रात में होता था अकेलापन महसूस, 70 साल की उम्र में किया निकाह, बोले- हमे जरूरत…

Watch Video: बहराइच में 70 साल की उम्र में शादी करने वाले रफीक अहमद बाबा…

Last Updated: October 31, 2026 09:04:57 IST