नई दिल्ली (Centre Vs Collegium): सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और दस दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम की सिफारिश को अप्रूव करने पर सुनवाई कर रहे थे। वहीं जजों की नियुक्ति में देरी के मसले पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नसीहत भी दी गई।
No discrimination if there are more than two children in government job, SC rejects petition
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल एन. वेंकटरमणि से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जिन 5 नामों को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को भेजा है, वह कब पूरी होगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा।
अटॉर्नी जनरल एन. वेंकटरमणि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुशंसित 5 नामों का वारंट 5 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप टाइम रिकॉर्ड ना करें, यह प्रक्रिया में है। एन. वेंकटरमणि के जवाब पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि हो तो रहा है लेकिन कब होगा? पिछले कई सालों से चीजें हो ही नहीं रही हैं। इसपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हर पल इस पर काम हो रहा है।
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि केंद्र हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर न करें। मुझे उम्मीद है कि आप नई सिफारिश में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ट्रांसफर के मामले, गंभीर मुद्दा हैं। हमें कड़ा स्टैंड लेने के लिए मजबूर ना करें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कुछ वक्त मांगा। जस्टिस कौल ने कहा कि ठीक है, हम आपको 10 दिनों का वक्त दे रहे हैं, और आपकी बात मान रहे हैं। उम्मीद है गुड न्यूज सुनाएंगे।
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