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वाहन चालक सावधान : जल्द करवा लें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, 1 जून से हो जाएगा महंगा

India News Desk • LAST UPDATED : May 26, 2022, 3:52 pm IST

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
यदि आपने अभी तक अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लीजिए। क्योंकि 1 जून से वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा होने वाला है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा के प्रीमियम में बढ़ोतरी की है।

यह वृद्धि पिछले 3 साल में पहली बार की जा रही है। जानना जरूरी है कि अक्सर भारत बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण थर्ड पार्टी वाहन इंश्योरेंस से संबंधित अधिसूचना को जारी करता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब परिवहन मंत्रालय ने एक नए अधिसूचना के जरिये थर्ड पार्टी वाहन इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ाने के सूचना दी है। परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली निजी कारों के लिए प्रीमियम वर्ष 2019-20 के 2072 रुपए के मुकाबले अब 2094 रुपए होगा।

150cc से ज्यादा क्षमता के दोपहिया वाहनों पर 15 प्रतिशत अधिक चार्ज

नई अधिसूचना के अनुसार, 1 जून, 2022 से 150cc से ज्यादा क्षमता के दोपहिया वाहनों पर अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 15 प्रतिशत अधिक होगा। इसी तरह 1000cc से 1500cc की कार या एसयूवी जैसे निजी चारपहिया वाहनों पर 6 प्रतिशत अधिक भुगतान करना देना होगा। निजी चारपहिया वाहनों पर 1 जून से 3,416 रुपए का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो पहले 3,221 रुपए था।

Third Party Insurance Premium

इन वाहनों पर मिली छूट

1500cc से अधिक क्षमता की निजी कारों का प्रीमियम कम किया गया है। इन कारों पर पहले 7,897 रुपये देना पड़ता था लेकिन अब आपको 7,890 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ेगा। हालांकि अगले महीने से खरीदी जाने वाली नई कारों पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 23 प्रतिशत अधिक महंगा होगा।

कमर्शियल वाहन चालकों पर इतना पड़ेगा भारत

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी सिर्फ निजी ही नहीं बल्कि कामर्शियल वाहनों पर भी की गई है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर दुर्घटना में शामिल अन्य वाहनों के लिए होता है, यह एक जरूरी इंश्योरेंस कवर है। दरअसल, वाहन खरीदते समय मालिक दूसरे वाहनों के डैमेज क्लेम को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर खरीदता है। यह इंश्योरेंस कवर किसी सड़क दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष, आम तौर पर एक व्यक्ति या उसके वाहन को होने वाली किसी भी क्षति के लिए है।

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