वंदे मातरम के नए नियम: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए है, जिसमें इसके गायन को हर कार्यक्रम में अनिवार्य किया गया है.
वंदे मातरम के नए नियम
वंदे मातरम के नए नियम: सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के तहत, छह छंदों वाला वंदे मातरम राष्ट्रगान के तुरंत बाद गाया जाएगा. यह भी कहा गया है कि इस दौरान सभी को खड़ा होना होगा. यह गाना 3 मिनट 10 सेकंड का है. बताया जा रहा है कि नियमों में कहा गया है कि अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक साथ गाए जाने हैं, तो वंदे मातरम पहले गाया जाएगा.
वंदे मातरम शुरू में अलग से बनाया गया था और बाद में इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल आनंदमठ (1882 में पब्लिश हुआ) में शामिल किया गया. इसे सबसे पहले रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस सेशन में गाया था. वंदे मातरम का पहली बार 7 अगस्त, 1905 को एक पॉलिटिकल नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था. 1950 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे भारत के राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया.
कई ऑफिशियल इवेंट्स में वंदे मातरम को गाना ज़रूरी कर दिया गया है. इनमें झंडा फहराने के समारोह के दौरान, राष्ट्रपति के आने से पहले और बाद में, और राज्यपालों के जाने से पहले और बाद में शामिल हैं. पद्म पुरस्कार जैसे समारोहों के दौरान भी वंदे मातरम गाना ज़रूरी है. सरकार ने और भी कार्यक्रमों की लिस्ट जारी की है.
अब तक राष्ट्रगान के लिए नियम थे, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने के लिए कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं था. हालांकि, जन गण मन की धुन, समय और परफॉर्मेंस के बारे में साफ नियम हैं. यह कदम वंदे मातरम को पॉपुलर बनाने के लिए केंद्र सरकार की हाल की कोशिशों का हिस्सा है. इससे पहले राष्ट्रगीत की 150वीं सालगिरह पर संसद में गरमागरम बहस हुई थी और रिपब्लिक डे परेड के दौरान कई सीन दिखाए गए थे.
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