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Pakistan Election: इमरान खान की पार्टी को एक और झटका, कोर्ट ने इस नेता को चुनाव लड़ने के लिए किया 'अयोग्य' घोषित

India News (इंडिया न्यूज),Pakistan Election: पड़ोसी देश पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को उनके गढ़ मुल्तान से चुनाव लड़ने के […]

BY: Rajesh kumar • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज),Pakistan Election: पड़ोसी देश पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को उनके गढ़ मुल्तान से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। शनिवार को अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण ने उनके नामांकन पत्र की अस्वीकृति के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी। द न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है।

हालाँकि, शाह महमूद क़ुरैशी को सिंध के उमरकोट शहर में NA-214 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी गई है। अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण ने दो नेशनल असेंबली और कई पंजाब विधानसभा सीटों के लिए उनके नामांकन पत्रों को खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के फैसले के खिलाफ दायर उनकी अपील को खारिज कर दिया। गोपनीय दस्तावेज़ लीक करने के मामले में क़ुरैशी फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।

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बहाली के लिए अपील दायर की गई

उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों एनए-150 मुल्तान-3, एनए-151 मुल्तान-4 और पीपी-218, पीपी-219 के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। था। द न्यूज से बात करते हुए, मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राणा आसिफ सईद ने कहा कि चुनाव न्यायाधिकरण ने शाह महमूद द्वारा उनकी उम्मीदवारी के अधिकारों की बहाली के लिए दायर अपील को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुनाया।

कुरैशी की अपील खारिज

इससे पहले, रिटर्निंग ऑफिसर ने एनए-150 मुल्तान-III, एनए-151 मुल्तान-IV और पीपी-218, पीपी-219 से कुरेशी के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया था और उन्होंने अपने नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के खिलाफ अपील दायर की थी। । हालाँकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने उनकी अपील खारिज कर दी।

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