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Pakistan: छह साल बाद नवाज शरीफ के बेटे की घर वापसी, गिरफ्तारी से बचने के लिए छोड़ा था पाकिस्तान

India News (इंडिया न्यूज),Pakistan: तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे पनामा पेपर्स घोटाले में भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन जाने के छह साल बाद आखिरकार पाकिस्तान लौट आए हैं। जहां नवाज शरीफ के बेटों हुसैन और हसन की वापसी तब संभव हुई जब पिछले हफ्ते एक जवाबदेही […]

BY: Shubham Pathak • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज),Pakistan: तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे पनामा पेपर्स घोटाले में भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन जाने के छह साल बाद आखिरकार पाकिस्तान लौट आए हैं। जहां नवाज शरीफ के बेटों हुसैन और हसन की वापसी तब संभव हुई जब पिछले हफ्ते एक जवाबदेही अदालत ने पनामा पेपर्स से संबंधित तीन भ्रष्टाचार मामलों में उनके गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया।

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पाकिस्तान के बाद ब्रिटेन में आशियाना

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने हुसैन और हसन नवाज के आगमन को “कम महत्वपूर्ण” मामला रखा, क्योंकि मीडिया को उनकी वापसी के बारे में सूचित नहीं किया गया था। कथित तौर पर, दोनों लंदन से लाहौर हवाई अड्डे पर उतरे और पंजाब पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें उनके जाति उमरा निवास पर ले जाया गया। भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने के बाद हुसैन और हसन नवाज ने 2018 में देश छोड़ दिया।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में जांच और अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया और बाद में उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए।

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14 मार्च तक होगी पेशी

जानकारी के लिए बता दें कि, पिछले हफ्ते, इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने एवेनफील्ड अपार्टमेंट, अल-अजीजिया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट भ्रष्टाचार संदर्भ में हुसैन और हसन के गिरफ्तारी वारंट को 14 मार्च तक निलंबित कर दिया था। उन्होंने अपने वकील काजी मिस्बाहुल हसन के माध्यम से एक आवेदन दायर कर इन मामलों में उनके खिलाफ जारी वारंट को निलंबित करने की मांग की। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे कार्यवाही का सामना करने के लिए “अच्छे विश्वास के साथ” अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।

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अदालत एनएबी अभियोजक की इस दलील से सहमत हुई कि “गिरफ्तारी के स्थायी वारंट का उद्देश्य आरोपी की उपस्थिति हासिल करना है और यदि आरोपी खुद को अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का इरादा रखता है, तो उन्हें मुकदमे का सामना करने की अनुमति दी जा सकती है।” डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने लिखित जवाब में, हुसैन ने अपतटीय संपत्तियों के मालिक होने की बात स्वीकार की, जबकि हसन ने विदेश में किसी भी संपत्ति के मालिक होने से इनकार कर दिया।

 

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