Trump Tariff: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट पर साइन करके इसे कानून बना दिया. उन्होंने बिल के US हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास होने के दो दिन बाद इस पर साइन किया. यह नया कानून प्रेसिडेंट को भारत समेत रूस के पांच सबसे बड़े तेल और गैस खरीदारों से इंपोर्ट पर 100 परसेंट तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है.ट्रंप के इस कानून पर साइन करने के साथ ही रूस पर नए सैंक्शन को लेकर 18 महीने की पॉलिटिकल एक्सरसाइज खत्म हो गई है, जो अप्रैल 2025 में शुरू हुई थी, जब सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने US सीनेट में मौजूदा बिल का एक वर्जन पेश किया था.
इस बिल का मुख्य मकसद रूस की एनर्जी एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को कमज़ोर करना और मॉस्को पर चार साल से ज़्यादा समय से चल रहे यूक्रेनी युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करने का दबाव बनाना था.
कानून में किसी देश का नाम नहीं
हालांकि, यह कानून सीधे तौर पर किसी देश को टारगेट नहीं करता है. इसके तहत, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ़ एनर्जी से सलाह करके, पिछले 12 महीनों में कुल वॉल्यूम के आधार पर, रूस से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल और गैस इंपोर्ट करने वाले पांच देशों की पहचान करनी होगी.इन देशों की लिस्ट हर 180 दिन में रिव्यू की जाएगी. टैरिफ रेट प्रेसिडेंट की मर्ज़ी पर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 100 परसेंट तक हो सकता है. हालांकि, यह कानून प्रेसिडेंट को रूस से एनर्जी खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने के लिए मजबूर नहीं करता है.
चीन और भारत पर ब्लूमेंथल का दबाव
कानून के सपोर्टर्स, खासकर सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने चीन और भारत से रूस से एनर्जी खरीदना बंद करने की अपील की है. बुधवार को हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल पास होने के बाद, ब्लूमेंथल ने कहा, “चीन और भारत, आपको अपना रवैया बदलना होगा. अपना तेल और गैस कहीं और से खरीदें.”
यूरोपियन देशों को छूट
यह कानून अमेरिका के यूरोपियन साथियों को बैन से बचाने का भी प्रोविज़न करता है. उन देशों को छूट दी जा सकती है जिनका रूस से नैचुरल गैस इंपोर्ट, रूस के कुल गैस एक्सपोर्ट का 15 परसेंट से कम है और जो इस इंपोर्ट को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठा रहे हैं.इसके अलावा, कानून में रूस से सीधे इंपोर्ट किए जाने वाले सामान पर 500 परसेंट तक टैरिफ लगाने का भी प्रावधान है.
देश के हित में छूट दे सकते हैं राष्ट्रपति
कानून राष्ट्रपति को किसी भी देश पर लगाए गए टैरिफ से छूट देने का अधिकार भी देता है. राष्ट्रपति को कांग्रेस को यह सर्टिफ़ाई करना होगा कि ऐसी छूट यूनाइटेड स्टेट्स के देश के हित में हैं. हालांकि, टैरिफ को हमेशा के लिए हटाने के लिए, राष्ट्रपति को यह सर्टिफ़ाई करना होगा कि संबंधित देश ने रूस से एनर्जी खरीदना बंद कर दिया है और यह भरोसा दिलाया है कि वह भविष्य में रूस से एनर्जी खरीदना फिर से शुरू नहीं करेगा.