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जानिए कितनी बार आधार कार्ड में बदलवा सकते हैं नाम और पता ?

Suman Tiwari • LAST UPDATED : August 29, 2022, 1:59 pm IST

इंडिया न्यूज (Aadhar Card)
हमारे सभी प्रमुख दस्तावेजों की तुलना में आधार कार्ड सबसे महत्व महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड के बिना कई जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। आधार कार्ड के बिना हम कई सरकारी योजनाओं से भी वंचित रह सकते हैं। आधार कार्ड की जरूरतों और महत्व को देखते हुए इसमें कई बार बदलाव कराने या अपडेट कराने की भी जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हमें अपने आधार कार्ड में जरूरी बदलाव कराने की इजाजत देती है। लेकिन, आप बार-बार आधार कार्ड में बदलाव नहीं करवा सकते हैं। आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कुछ ही बार होता है। जैसे सिर्फ 2 ही बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे आधार में कौन-सी डिटेल कितने बार अपडेट करवा सकते हैं।

मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी

अगर आपका सही मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो फिर पहले तो आपको इसे अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड सेंटर पर जाना होगा। अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तो फिर आप कुछ बदलाव आॅनलाइन कर सकते हैं।

ज्यादा बार बदलाव के लिए क्या करें?

अगर आप नाम, जन्मतिथि और जेंडर को कई बार बदलना चाहते हैं तो यह संभव है। लेकिन यह तभी होगा जब कोई अपवाद की स्थिति होगी। इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में फिर जाना होगा।

नाम: आधार में आप नाम केवल दो बार अपडेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। जहां तक जन्मदिन की बात है तो आप इसकी तारीख एक बार बदल सकते हैं। वहीं अगर एड्रेस की बात करें तो इसे आप कितनी भी बार अपडेट कर सकते हैं।

लिंग यानी जेंडर: अगर आप अपने लिंग यानी जेंडर में बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए एक बार की सुविधा है। आप एक बार इसे बदल सकते हैं।

कितना चार्ज देना पड़ता है?

इसके लिए एक छोटा सा चार्ज भी देना होता है। जैसे बायोमैट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपए देना होगा जबकि डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपए चार्ज देना होगा। आधार को कलर में डाउनलोड करने के लिए 30 रुपए का चार्ज देना होगा।

आधार के क्षेत्रीय कार्यालय से करें संपर्क

ऐसी स्थिति में पहले आधार के क्षेत्रीय कार्यालय या ईमेल करना होगा। फिर इसका कारण बताना होगा कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद इससे संबंधित डिटेल्स और उसका प्रूफ देना होगा। आधार का क्षेत्रीय कार्यालय इसका ड्यू डिलिजेंस करेगा। अगर उसे लगा कि अपील सही है तो फिर क्षेत्रीय कार्यालय इसके लिए मंजूरी देगा। अगर आपकी अपील सही नहीं लगी तो फिर मंजूरी नहीं मिलेगी।

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