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संपत्ति कर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस प्रस्ताव से नागरिकों को मिलेगी राहत

Property Tax: सरकार संपत्ति कर में राहत का प्रस्ताव कर सकती है। सूचीकरण लाभ के साथ 20% या बिना सूचीकरण लाभ के 12.5%

BY: Ankita Pandey • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Property Tax: संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मंगलवार को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) व्यवस्था में संशोधन का प्रस्ताव रखा। जो करदाताओं को 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत की कम कर दर या इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत की उच्च दर के बीच चयन करने की अनुमति देगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, 23 जुलाई से पहले भूमि या भवन जैसी संपत्तियां बेचने वाले करदाताओं के पास नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के बीच चयन करने का विकल्प है, जिससे उन्हें कम कर देयता वाली व्यवस्था चुनने की अनुमति मिलती है।

लोकसभा में संशोधन पेश कर सकती है निर्मला

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को वित्त विधेयक 2024-25 पर बहस का जवाब देने के बाद लोकसभा में संशोधन पेश कर सकती हैं। नई LTCG व्यवस्था में इंडेक्सेशन लाभ के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर दी गई है, जबकि पुरानी स्लैब में 20 प्रतिशत कर की दर लागू है, लेकिन इंडेक्सेशन लाभ की अनुमति है।

इंडेक्सेशन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग स्वामित्व अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के हिसाब से संपत्ति की बिक्री से होने वाले लाभ को समायोजित करने के लिए किया जाता है। यह समायोजन लागत मूल्य सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है।

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सातवां बजट में सीतारमण ने घोषणा की थी

23 जुलाई को अपना सातवां बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कराधान में बदलावों की घोषणा की, जिसमें रियल एस्टेट बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर के लिए इंडेक्सेशन लाभ को हटाना शामिल है। हालांकि, उन्होंने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया।

हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि इससे औसत कराधान में कुल मिलाकर कमी आएगी, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इस बदलाव के परिणामस्वरूप संपत्ति के मालिकों, खासकर उन लोगों के लिए LTCG पर अधिक प्रभावी कर का बोझ पड़ेगा, जिन्होंने अपनी संपत्ति को पांच साल से अधिक समय तक अपने पास रखा है।

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