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India News (इंडिया न्यूज), Voting On Postal Ballot: भारतीय चुनाव आयोग ने 8 और 9 मई को चिलकलुरिपेट विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्र के माध्यम से पुनर्मतदान का आदेश दिया है। यह घोषणा करते हुए कि चुनाव ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए गए सभी 1,219 ईवीएम मतपत्र अवैध हैं।दरअसल 5 मई को चिलकलुरिपेट में स्थापित सुविधा केंद्र में डाक मतपत्रों के बजाय मतदाताओं को ईवीएम मतपत्र जारी किए गए थे। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीना को अपने पत्र में कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी और कार्रवाई की रिपोर्ट 9 मई तक चुनाव आयोग को सौंपी जानी चाहिए।
चुनाव आयोग ने कहा कि इन सभी 1,219 मतदाताओं को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार डाक मतपत्रों में अपने मताधिकार का दोबारा उपयोग करना चाहिए। लेकिन मतदान दलों के प्रस्थान से दो दिन पहले नहीं। इसमें कहा गया है कि नरसरावपेट लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी इन सभी 1,219 मतदाताओं को व्यक्तिगत सूचना और सार्वजनिक सूचना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, ईसीआई ने आदेश दिया है कि इन सभी उपयोग किए गए ईवीएम मतपत्रों को अलग किया जाएगा और सील करके सुरक्षित रखा जाएगा लेकिन उनकी गिनती नहीं की जाएगी। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेशमीना ने पालनाडु जिला निर्वाचन अधिकारी शिव शंकर लोथेटी को निर्देश दिया कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।
बता दें कि निर्देशों में कहा गया है कि कर्तव्यों में लापरवाही के लिए चिलकलुरिपेट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर बी. नारदमुनि को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। डी.वी.बी. के विरुद्ध निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वरकुमार, सुविधा केंद्र के प्रभारी और चिलकलुरिपेट निर्वाचन क्षेत्र के एआरओ को कर्तव्यों में लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया है। अधिकारियों के खिलाफ ए.पी.सी.एस. के नियम 20 (सीसीए) नियम, 1991 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। वहीं शिव शंकर ने इन मतदाताओं को 8 और 9 मई को गणपवरम में जिला परिषद हाई स्कूल और चिलकलुरिपेट में पोस्टल बैलेट पेपर सुविधा केंद्र में डाक मतपत्रों में फिर से अपने मताधिकार का उपयोग करने का निर्देश दिया है।
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