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Lok Sabha Chunav: वोटिंग की डेट आते ही लागू हुई 'आदर्श आचार संहिता', चुनाव आयोग ने सभी को दिए सख्त निर्देश

PUBLISHED BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : March 17, 2024, 3:16 am IST
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Lok Sabha Chunav: वोटिंग की डेट आते ही लागू हुई 'आदर्श आचार संहिता', चुनाव आयोग ने सभी को दिए सख्त निर्देश

चुनाव आयोग ने जारी किया सख्त निर्देश

India News (इंडिया न्यूज),Lok Sabha Chunav: लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग चुनाव लड़ने वाले दलों और उम्मीदवारों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत निर्देश जारी करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों और नेताओं से चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है।

चुनाव आयोग ने जारी किये सख्त निर्देश

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की बैठकों, जुलूसों, मतदान के दिन राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के आचरण, मतदान केंद्रों, पर्यवेक्षकों, चुनाव घोषणापत्र के संबंध में ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी दलों और उम्मीदवारों को ‘भ्रष्ट आचरण’ से दूर रहने के लिए कहा गया है। ‘भ्रष्ट आचरण’ में मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना शामिल है।

चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार आदि का उपयोग उसकी अनुमति के बिना झंडे लगाने, बैनर टांगने, नोटिस चिपकाने या नारे लिखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा उत्पन्न न करें। एक पार्टी द्वारा जारी किए गए पोस्टर को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हटाएंगे।

अब कोई भी मंत्री चुनाव के दौरान नहीं कर पाएगा ये काम

आदर्श आचार संहिता के अनुसार, केंद्रीय और राज्य मंत्री अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार कार्य के दौरान सरकारी मशीनरी या कर्मियों का उपयोग भी नहीं करेंगे। सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन का उपयोग सत्तारूढ़ दल के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा। मंत्री और अन्य अधिकारी विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान को मंजूरी नहीं देंगे। किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान की घोषणा या वादा नहीं करेगा।

किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री उम्मीदवार या मतदाता या अधिकृत एजेंट के रूप में अपनी क्षमता के अलावा किसी भी मतदान केंद्र या मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे। सत्ता में रहने वाली पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि चुनावी बैठकें आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थान आदि हों और चुनाव के संबंध में हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड के उपयोग पर उसका एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

चुनाव दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य दलों और उम्मीदवारों को ऐसे स्थानों और सुविधाओं का उपयोग उन्हीं नियमों और शर्तों पर करने की अनुमति दी जाएगी जिन पर उनका उपयोग सत्तारूढ़ दल द्वारा किया जाता है। चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक समाचारों की पक्षपातपूर्ण कवरेज और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए राजकोष से विज्ञापन समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में जारी नहीं किए जाएंगे।

दिशानिर्देशों के अनुसार, पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए जो अन्य पार्टियों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। वोट के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा।

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