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Demanded Bribe From Family To Make Death Certificate Eow Caught Red Handed Court Sentenced 3 Years Imprisonment
डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए परिवार से मांगी रिश्वत, EOW ने रंगे हाथों पकड़ा, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
India News (इंडिया न्यूज), Madhya Pradesh: MP के शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत लेते पकड़ाए 1 रोजगार सहायक के खिलाफ फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की कैद और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी सहायक ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में […]
India News (इंडिया न्यूज), Madhya Pradesh: MP के शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत लेते पकड़ाए 1 रोजगार सहायक के खिलाफ फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की कैद और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी सहायक ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में 8 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी।
8 हजार रुपए में मामला तय हुआ
आपको बता दें कि अभियोजन के अनुसार कुछ साल पूर्व नरवर के कोडर गांव निवासी प्रताप परिहार की रोड दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रताप के एक्सीडेंट क्लेम की राशि पत्नी रेखा और उसके परिजनो के खाते में आनी थी। राशि आती उससे पहले रेखा परिहार की भी मौत हो गई। रेखा परिहार का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फरियादी राजकुमार परिहार ने गांव के रोजगार सहायक रामकुमार कोली से बात की थी। रामकुमार ने डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्लैम राशि का एक प्रतिशत राशि मांगी। इसके बाद 8 हजार रुपए में मामला तय हुआ।
सजा सुनाई
आपकी जानकारी के लिए बत दें कि रिश्वत मांगने की शिकायत पीड़ित राजकुमार परिहार ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईकाई (ईओडब्ल्यू) ग्वालियर में की थी। इसके बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने आरोपी पर केस दर्ज कर रोजगार सहायक रामकुमार कोली को 5 अक्टूबर 2021के दिन 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप कर लिया था। बाद में पुलिस टीम ने विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए रोजगार सहायक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट में शासन से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील त्रिपाठी ने की थी।