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DGCA Guidelines: शहडोल से किसानों के लिए बड़ी खबर, DGCA ने जारी की नई गाइडलाइन

PUBLISHED BY: Anjali Singh • LAST UPDATED : August 27, 2024, 12:28 pm IST
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DGCA Guidelines: शहडोल से किसानों के लिए बड़ी खबर, DGCA ने जारी की नई गाइडलाइन

DGCA Guidelines

India News MP (इंडिया न्यूज़), DGCA Guidelines: मध्य प्रदेश कि सरकार प्रदेश में खेती को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की प्लेन बना रही है। किसान खेती के लिए मॉडर्न तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं समय-समय पर किसानों को प्रेरित भी किया रहा है। इसी बीच MP के शहडोल शहर में किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है।

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क्या हैं DGCA कि नई गाइडलाइन

बता दें कि DGCA कि नई गाइडलाइन के मुताबिक, MP के शहडोल शहर में बिना पासपोर्ट के ड्रोन नहीं उड़ा पायेगें और इसके साथ हीं ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने वालों के लिए भी पासपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इस वजह से किसान काफी परेशान है। जानकारी के मुताबिक शहडोल शहर में एक भी किसान के पास भी ड्रोन नहीं है, वहीं ड्रोन की कीमत भी काफी ज्यादा है।

पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट को मिली मान्यता

बता दें कि कृषि उपसंचालक RP झरिया के मुताबिक, पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट को मान्यता मिली है। जो भी किसान ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं उन्हें सबसे पहले पासपोर्ट जमा करवाना पड़ता है। इस वजह से जिले में एक भी ड्रोन नहीं है।

कागजी झंझट में नहीं फंसना चाहते…

किसानों ने बताया है कि, वो कागजी झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं, इससे अच्छा है कि वो ड्रोन ही न खरीदें, उधर कृषि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसानों को ड्रोन दिलवाना चाहती है, लेकिन पासपोर्ट की अनिवार्यता के कारण किसानों के सामने मुश्किलें आ गई है।

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