पति की प्रेमिका की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास
India News (इंडिया न्यूज),Katni Crime: कटनी के ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र में पति की प्रेमिका की हत्या करने वाली दोषी महिला को कोर्ट ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।आपको बता दें कि चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसवीएस बुंदेला की अदालत ने इस मामले में आरोपी सम्मोबाई (38 साल), निवासी ग्राम सिमरिया, थाना कुंडम, […]
India News (इंडिया न्यूज),Katni Crime: कटनी के ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र में पति की प्रेमिका की हत्या करने वाली दोषी महिला को कोर्ट ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।आपको बता दें कि चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसवीएस बुंदेला की अदालत ने इस मामले में आरोपी सम्मोबाई (38 साल), निवासी ग्राम सिमरिया, थाना कुंडम, जिला जबलपुर, को दोषी ठहराया।
शव को खाई में फेंका गया था
आपको बता दें कि 3 फरवरी 2021 को बंजारी माता नाला स्थित खाई में 1 महिला का कंकाल मिला था। ग्राम हल्का के कोटवार को यह जानकारी जानवर चराने वाले कुछ लोगों ने दी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया गया कि महिला की हत्या कर शव को खाई में फेंका गया था।
प्रेम संबंध होने की जानकारी थी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस जांच में साफ हुआ कि आरोपी सम्मोबाई को अपने पति और मृतका रुक्मिणी बाई के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी थी। इसी कारण गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से रुक्मिणी बाई की हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया।