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India News MP (इंडिया न्यूज) MP Dengue: मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू के प्रकोप के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, इसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पर डेंगू की रोकथाम के लिए उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने जबलपुर और भोपाल नगर निगम को तीन दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
डेंगू के मामलों में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी
जानकारी के अनुसार हरदा निवासी और आरटीआई कार्यकर्ता ने यह याचिका दायर की थी। वहीं इस याचिका में दावा किया गया था कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस साल डेंगू का वायरस ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण ज्यादा मौतें हो रही हैं। याचिका में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल सेंटर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2022 की तुलना में 2023 में डेंगू के मामलों में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
नगर निगमों को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि स्थिति गंभीर होती जा रही है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर माह में 600 मरीज मिले, जबकि वास्तविक संख्या 2800 के करीब है। याचिका की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने नगर निगमों को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की।
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