India News (इंडिया न्यूज), Municipal Council: मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार को अवैध घोषित कर दिया है। यह सभागार 24 करोड़ रुपये की लागत से चार साल पहले बनाया गया था। निगम का कहना है कि यह निर्माण बिना अनुमति के किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर सात दिन में इसे हटाने का निर्देश दिया गया है।
अटल सभागार को लेकर यह भी सामने आया है कि निर्माण से पहले अग्नि सुरक्षा की एनओसी नहीं ली गई थी। इससे वहां कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस लापरवाही को गंभीर चूक माना जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं और अधिकारी-कर्मचारी रहते हैं।
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इसके अलावा, नगर निगम ने भारतीय यात्रा एवं पर्यटन संस्थान (IITTM ) के सभागार को भी सील कर दिया है। संस्थान पर 2.09 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जिसे जमा नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई।
नगर निगम लगातार वसूली अभियान चला रहा है और इसी के तहत यह कदम उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जीवाजी विश्वविद्यालय पर 13.52 करोड़ रुपये का सेवा प्रभार शुल्क भी बकाया है। नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने कहा कि विश्वविद्यालय ने सभागार के निर्माण की अनुमति नहीं ली थी और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया।
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