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धार्मिक नगरी का हवाला देकर मंदसौर में बूचड़खाने की अनुमति नहीं दी, MP हाई कोर्ट की टिप्पणी

PUBLISHED BY: Prakhar Tiwari • LAST UPDATED : December 24, 2024, 1:37 am IST
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धार्मिक नगरी का हवाला देकर मंदसौर में बूचड़खाने की अनुमति नहीं दी, MP हाई कोर्ट की टिप्पणी

India News (इंडिया न्यूज),MP High Court On Slaughter House: MP हाई कोर्ट ने मंदसौर शहर के 1 पेशेवर कसाई की याचिका स्वीकार करते हुए स्थानीय निकाय को उसे भैंसों का बूचड़खाना खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का आदेश दिया है। बता दें कि अदालत ने NOC के लिए कसाई की अर्जी खारिज करने के पीछे स्थानीय निकाय की इस दलील को पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया है कि मंदसौर के 1 धार्मिक शहर होने के कारण वहां बूचड़खाना खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

2020 में अर्जी दायर की थी

आपको बता दें कि हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस प्रणय वर्मा ने मंदसौर निवासी साबिर हुसैन की याचिका 17 दिसंबर को स्वीकार करते हुए अपने फैसले में यह टिप्पणी की। हुसैन, पेशे से कसाई हैं। उन्होंने मांस के कारोबार के वास्ते बूचड़खाना खोलने के मकसद से मंदसौर नगर पालिका से NOC हासिल करने के लिए साल 2020 में अर्जी दायर की थी।

रोक लगा दी गई थी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) ने यह दावा करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी कि प्रदेश सरकार ने मंदसौर शहर को ‘पवित्र नगरी’ घोषित कर रखा है। आपको बता दें कि दरअसल, प्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने 9 दिसंबर 2011 को जारी अधिसूचना में मंदसौर में भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर के 100 मीटर के दायरे को ‘पवित्र क्षेत्र’ घोषित किया था। अधिसूचित क्षेत्र में पशु वध को प्रतिबंधित करते हुए अंडा, मांस, मछली और शराब की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई थी।

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