होम / गवर्नर vs राज्य सरकार की जंग में सीएम पिनराई विजयन पड़े कमजोर, हाई कोर्ट ने रद्द किया वाइस चांसलर का सरकारी अपॉइंटमेंट

गवर्नर vs राज्य सरकार की जंग में सीएम पिनराई विजयन पड़े कमजोर, हाई कोर्ट ने रद्द किया वाइस चांसलर का सरकारी अपॉइंटमेंट

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : November 14, 2022, 4:05 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में राज्य सरकार द्वारा राज्य के केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और केरल सरकार के बीच चल रहे विवाद के दौरान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के लिए हाई कोर्ट का फैसला एक बड़े झटके के रूप में माना जा रहा है।

आपको बता दें,हाई कोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के कुलपति के रूप में डॉ रिजी जॉन की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अदालत ने नियुक्ति को अवैध करार देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। ज्ञात हो, यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज की देखरेख करता है।

सीएम पिनराई विजयन को लगा बड़ा झटका

अदालत ने अपने फैसले में कहा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल हैं। उन्हें यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक नया कुलपति नियुक्त करने का अधिकार है। आपको बता दें, हाईकोर्ट का यह फैसला तब आया है जब राज्यपाल ने पिछले महीने डॉ जॉन सहित नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उनकी नियुक्तियों में यूजीसी के मानदंडों के कथित उल्लंघन को चिह्नित करते हुए पद छोड़ने के लिए कहा था। राज्यपाल का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें केरल में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। इस मामले को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार भी देखने को मिली थी।

राज्यपाल और सरकार थे इस मुद्दे पर आमने -सामने

कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नियमों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा गठित एक सर्च कमेटी को विश्वविद्यालय के शीर्ष पद के लिए राज्यपाल को तीन नामों की सिफारिश करनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मामले में हालांकि केवल एक नाम की सिफारिश की गई थी,जिसके तुरंत बाद राज्यपाल खान ने नौ राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पद छोड़ने का निर्देश दिया था। गवर्नर खान के इस फैसले के बाद केरल में विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच आमना-सामना शुरू हो गया था।

आपको बता दें ,इस महीने की शुरुआत में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश विशेष आदेश लाने के लिए मतदान किया था। केरल के कानून मंत्री राजीव ने तब कहा था कि वे राज्यपाल की शक्तियों को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कानून मंत्री ने ये भी कहा था कि हमारे पास राज्यपाल की शक्तियों को कम करने की कोई शक्ति नहीं है। यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसके कार्यों को संविधान में अच्छी तरह से समझाया गया है। हमने जो किया है वह कुलाधिपति की नियुक्ति पर एक अध्यादेश को अपनाया है। कैबिनेट के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल खान ने कहा था कि अगर अध्यादेश राजभवन भेजा गया तो वह इसे राष्ट्रपति के पास भेज देंगे।

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

DME Tutor Recruitment 2024: MBBS की डिग्री है तो मिलेगी यह शानदार नौकरी, 70 हजार सैलरी, ऐसे करें आवेदन- Indianews
Israel-Hamas War: हमास ने गाजा के लिए युद्ध विराम प्रस्ताव किया स्वीकार, इजरायल ने राफा को खाली करने के दिये थे आदेश- Indianews
Alia Bhatt: आलिया भट्ट का डीपफेक वीडियो वायरल, नेटीजंस ने दिया ये रिएक्शन -India News
China: विश्व स्तर पर सोने की कीमतों को कर रहा प्रभावित, चीन ने अब इस क्षेत्र में बनाया दबदबा -India News
Lok Sabha Election:तीसरे चरण में इस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स करोड़पति, कुल 1,331 उम्मीदवारों में 507 दागी-Indianews
Donald Trump: फिर लगा डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना, न्यायाधीश जुआन मर्चन ने जारी की कड़ी जेल की चेतावनी -India News
Pakistan: 13 साल की लड़की से 70 साल के बुढ्ढे ने रचाई शादी, पूरे रिश्तेदारों सहित हुआ गिरफ्तार- Indianews
ADVERTISEMENT