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India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), CM Bhajan lal Sharma: राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने से जुड़े 7 लाख मुकदमे वापस लेने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दे दी है। गृह विभाग जल्द ही कोर्ट से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आदतन अपराधियों को सजा या जुर्माना मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। गृह विभाग के मुताबिक, राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 321 के तहत कोर्ट में लंबित मामलों को वापस लेने का अधिकार है। चोरी से जुड़े मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। इसके तहत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने से जुड़े मामले वापस लेने का फैसला किया है।
इसमें शर्त रखी गई है कि मामला चोरी से जुड़ा न हो। इस धारा के तहत उनका पहला अपराध होना चाहिए। मामला सिर्फ जुर्माने से जुड़ा होना चाहिए। आरोपी कोर्ट में पेश होना चाहिए। 7 लाख से ज्यादा मामले लंबित राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री के अनुसार, “हमारा काम महिलाओं और बच्चों से जुड़े ऐसे मामलों की निगरानी करना है, जो सामान्य प्रकृति के हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से जुड़े 7 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से बड़ी संख्या में मामले थानों में धूल फांक रहे थे। इनकी सुनवाई का समय भी खत्म हो चुका था। इनके निस्तारण के लिए सरकार को सुझाव दिए गए थे। अब सरकार को तय करना है कि वह क्या करती है?
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सरकार की मंजूरी मिल गई है, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया गृह विभाग का कहना है कि राज्य सरकार जैसे ही आदेश पारित करेगी, अभियोजन विभाग कोर्ट से केस वापस लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इसमें सरकारी वकील सरकार की सिफारिश को संबंधित कोर्ट में पेश करेंगे। सीएम की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी।
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