संबंधित खबरें
बसों में चोरी करने वाली सांसी गैंग का पर्दाफाश, CCTV फुटेज से हुआ बड़ा खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस चौकी के सामने युवक पर हमला, रिश्तेदारों ने बेरहमी से पीटा, कानून व्यवस्था पर सवाल
भू माफियाओं के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई, 140 बीघा जमीन पर चला पीला पंजा
अजमेर दरगाह में पेश हुई राजस्थान CM की चादर, मुख्यमंत्री ने अमन चैन और खुशहाली की मांगी दुआ
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हादसे में सरकारी शिक्षक की मौत, फरवरी में टीचर की थी शादी
पिता के साथ में करता था काम, समझाने पर पेट्रोल डाल लगा दी आग, वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश
India News(इंडिया न्यूज),Naresh Meena: राजस्थान में बहुचर्चित टोंक जिले के देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुए एसडीएम थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी और पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में सोमवार को टोंक जिला और सेशन न्यायाधीश कोर्ट में नरेश मीणा और 18 अन्य आरोपियों की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि जिला और सेशन न्यायाधीश ने FIR नंबर 167/2024 में सुनवाई करते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं,18 आरोपियों की जमानत को स्वीकार कर लिया है।
आपको बता दें कि नरेश मीणा के वकील ने कहा कि आज 19 लोगों की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी। इसमें 18 लोगों की जमानत जिला सेशन न्यायाधीश ने स्वीकार कर ली और नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 18 लोगों की जमानत में शर्त 50,000 का मुचलका और 25000-25000 की जमानत लगाई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FIR नंबर 167/2024 में नरेश मीणा के अलावा कोई आरोपी नहीं है। वहीं, FIR नंबर 166/2024 जिसमें एसडीएम एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ने का मामला विचाराधीन है। जिला और सेशन न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि समरावता गांव में 13 नवंबर को हुए घटनाक्रम का मुख्य सूत्रधार नरेश मीणा था। इसलिए जमानत स्वीकार नहीं की गई है। अब हाईकोर्ट में जमानत को लेकर अपील करेंगे।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.