Gyaneshwar Patil on Asaduddin Owaisi Statement
पुलिस का कहना है कि जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति के ठहराव की सूचना देना अनिवार्य है. इस नियम का उल्लंघन करने पर थाना प्रभारी खालवा जगदीश सिंधिया ने इमाम और मस्जिद कमेटी के सदर दोनों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत अपराध क्रमांक 319/25 दर्ज किया.
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