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उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की चालाकी नहीं आई काम, कोर्ट ने सुनाया वो फैसला जिससे कांप उठेगी रूह! पढ़िए क्या है पूरा मामला

उन्नाव कांड: दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने की अर्जी खारिज कर दी है. पीड़िता के पिता की मौत के मामले में जेल में ही रहेगा दोषी सेंगर. पढ़ें पूरी खबर.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को सस्पेंड करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को सज़ा सस्पेंड करने से इनकार कर दिया.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में हाई कोर्ट के सज़ा सस्पेंड करने के फैसले पर रोक लगा दी थी. सेंगर ने पिता की हिरासत में मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें 10 साल की जेल की सज़ा सुनाए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने मामला पेंडिंग रहने के दौरान सज़ा सस्पेंड करने की भी मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि सेंगर की अपील याचिका पर फैसला लेने में देरी उनके द्वारा दायर की गई कई अर्जियों के कारण हुई. 

सजा सस्पेंड करने की अर्जी खारिज

खास बात यह है कि अगस्त 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के पांच केसों का ट्रायल, जिसमें पीड़िता के पिता की मौत से जुड़ा मामला भी शामिल था, उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था. दिसंबर 2019 में, सेंगर को रेप का दोषी पाया गया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. उन्हें पीड़िता के पिता की मौत की साज़िश रचने का भी दोषी ठहराया गया था और जून 2024 में हाई कोर्ट ने उस मामले में उनकी सज़ा सस्पेंड करने की अपील खारिज कर दी. 

सेंगर के कहने पर रेप पीड़िता के पिता को किया गया था गिरफ्तार

यह ध्यान देने वाली बात है कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को सेंगर के कहने पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण हिरासत में उनकी मौत हो गई थी. मार्च 2020 में, दिल्ली की एक अदालत ने सेंगर और अन्य को उनकी मौत के लिए दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल जेल की सज़ा सुनाई।

जून 2024 में, हाई कोर्ट ने सेंगर की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, दोषी के आपराधिक इतिहास और न्यायपालिका में जनता के विश्वास पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे कारकों को देखते हुए, सेंगर अपनी सज़ा को निलंबित करने का हकदार नहीं है।

नाबालिग के साथ किया गया रेप

नाबालिग उन्नाव रेप पीड़ित 11 जून से 20 जून, 2017 के बीच सेंगर ने अपहरण कर रेप किया था. इसके बाद उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया था. पीड़िता को बाद में सेंगर के निर्देशों पर काम कर रहे पुलिस अधिकारियों द्वारा बार-बार धमकी दी गई और चुप रहने की चेतावनी दी गई।

यह मामला तब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया जब एक बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक ने उस कार को टक्कर मार दी जिसमें पीड़िता यात्रा कर रही थी। पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दो लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई.अगस्त 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े चार मामलों की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर कर दी और आदेश दिया कि ट्रायल रोज़ाना किया जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए।

सेंगर को 2019 में दोषी ठहराया गया

सेंगर को दिसंबर 2019 में नाबालिग पीड़िता के रेप और उसके पिता की हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे रेप केस में उम्रकैद और हिरासत में मौत के लिए 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी।

हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को रेप केस में ज़मानत दे दी थी। हालांकि, CBI द्वारा अपील दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।

Shivani Singh

नमस्ते, मैं हूँ शिवानी सिंह. पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के सफर में हूं और वर्तमान में 'इंडिया न्यूज़' में सब-एडिटर के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही हूं. मेरा मानना है कि हर खबर के पीछे एक कहानी होती है और उसे सही ढंग से कहना ही एक पत्रकार की असली जीत है. chakdecricket, Bihari News, 'InKhabar' जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में सब-एडिटर और एंकर की भूमिका निभाने के बाद, अब मैं अपनी लेखनी के जरिए आप तक पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बॉलीवुड की बड़ी खबरों को डिकोड करती हूं. मेरा उद्देश्य जटिल से जटिल मुद्दे को भी सहज और सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है.

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