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AI Se Bani Photo Kaise Hatyein: AI से बनी अश्लील फोटो से कैसे शिकार हो रहीं महिलाएं,  इंटरनेट से तस्वीर हटवाने में अपनाएं यह तरीका!

AI Se Bani Photo Kaise Hatyein: अगर आपकी फोटो को एआई से बनाकर इंटरनेट पर वायरल किया गया है या कोई धमका रहा है, तो यह खबर आपके काम की है. यहां पर बताया गया कि कैसे आप अपनी तस्वीर को हटवा सकते हैं.

AI Se Bani Photo Kaise Hatyein: जब से एआई आया है तब से लोगों के कई काम आसान हो गए हैं. आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस जितना काम का है उतना खतरनाक भी है. लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जो AI अभी लोगों को इतना अच्छा लग रहा है वहीं एक दिन उसके कपड़े भी उतार सकता है. बीच में एक ट्रेंड चला था जब महिलाएं एआई से अपने कपड़े चेंज करने वाली फोटोज बनवा रही थीं. लेकिन, फिर उसी एआई ने उनके अश्लील फोटो भी बनाने स्टार्ट कर दिए, जो एक गंभीर मुद्दा बन गया है. सरकार भी इस चीज को लेकर सोचने को मजबूर है. अब इसका इस्तेमाल अश्लील कामों के लिए भी धड़ल्ले से किया जा रहा है. इसका ताजा उदारहण एलन मस्क की कंपनी xAI का चैटबॉट Grok है, जो ट्विटर पर महिलाओं के कपड़े उतार रहा है.

अब सवाल यह है कि अगर आपकी किसी तस्वीर का इस तरह से गलत इस्तेमाल हुआ तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप अपनी फोटो को इंटरनेट पर से हटवा सकते हैं? जवाब है हां और इसके लिए आपको StopNCII.org की मदद लेनी होगी. चलिए डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट से अपनी अश्लील या अभद्र फोटोज को हटवा सकते है.

समझें क्या है StopNCII?

इंटरनेट पर मौजूद गलत फोटो को हटवाने के लिए आपको StopNCII की हेल्प लेनी होगी. StopNCII का मतलब है Stop Non-Consensual Intimate Image Abuse. यानी कि बिना सहमति के ली गईं या बनाई गई अंतरंग तस्वीर के दुरुपयोग को रोकना. यह एक फ्री टूल है जिसे बिना सहमति के ली गईं गलत फोटोज (NCII) के गलत इस्तेमाल से पीड़ित लोगों की मदद के लिए बनाया गया. StopNCII.org रिवेंज पोर्न हेल्पलाइन चलाता है जो कि SWGfL का हिस्सा है. SWGfL एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी का हिस्सा है. चैरिटी का कहना है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प सभी को लेनी चाहिए. 

इस तरह हटेगी फोटो

यह सिस्टम आपकी प्राइवेट फोटो या वीडियो का हैश जेनरेट करके इस कार्य को पूरा करता है. तस्वीर हैशिंग प्रोसेस को एक एल्गोरिदम के उपयोग से पूरा किया जाता है. इससे किसी भी फोटो या वीडियो के लिए एक विशेष हैश वैल्यू बनती है. इसे आप एक यूनिक नंबर की तरह समझ सकते हैं. इस तकनीक को ‘डिजिटल फिंगरप्रिंट’ भी कहते हैं. इसके बाद StopNCII.org अपनी पार्टनर कंपनियों के साथ हैश शेयर करता है जिससे वे फोटो का पता लगाने और उन्हें ऑनलाइन हटाने में सहायता कर सकें. 

इस वेबसाइट पर अपना केस बनाना होता है जो कि इसके होमपेज पर ही केस क्रिएट का विकल्प रहता है. फिर पीड़ित से 9 स्टेप्स में आपकी फोटो या वीडियो के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके बाद आपके डिवाइस से फोटो या वीडियो को स्कैन करके एक हैश वैल्यू क्रिएट की जाएगी. फिर उस हैशवैल्यू को StopNCII अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करता है. तब जाकर पार्टनर्स उस हैशवैल्यू से मैच होने वाले कंटेंट को हटाते हैं. StopNCII समय-समय पर उस हैश वैल्यू से मेल खाते कंटेंट को ऑनलाइन सर्च करके देखता रहता है और उन्हें हटाए जाने का प्रोसेस चलता रहता है. आपके लिए केस क्रिएट करने के बाद एक आईडी मिलती है. उसकी सहायता से आप अपने केस की प्रोग्रेस को चेक कर सकेगे. बता दें कि इंटरनेट से अभद्र तस्वीरें हटवाने का यह तरीका 90% तक कामयाब रहा है और AI के इस दौर में इसे इस्तेमाल करना सभी को आना चाहिए.

ब्रेकअप में कैस हो रहा मिसयूज?

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर भी एआई  पर चिंता जाहिर कर चुकी हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इसकी सुरक्षा पर बात की. भारत एआई टूल्स इंडस्ट्री के लिए बड़ा गेम चेंजर बन गया है. यह दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का बाजार है. रति फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, एआई उत्पीड़न का अब नया हथियार बन गया है. यहां तक कि लोन देने वाले थर्ड‑पार्टी ऐप इसका यूज डरा-धमकाकर रुपए ऐंठने में कर रहा है. लव रिवेंज या बदला लेने के लिए इसका काफी ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है. 

मॉर्फ की गई वीडियो और फोटो की ज्यादातर शिकार लड़कियां होती हैं. सबसे पहली टेंशन तो उनकी यही होती है कि कैसे भी करके वो फोटोज इंटरनेट से डिलीट हो जाएं. वह सब उनके परिवार, दोस्तों या ऑफिस तक न पहुंचे. नहीं तो उनकी लाइफ खराब हो सकती है और घर से निकलना बैन हो सकता है. सबसे बड़ी चीज आपकी सतर्कता है. 

क्या कहता है कानून?

अगर कोई एआई का गलत इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की अश्लील फोटो बनाता है तो इस मामले में IT Act,IPC की विभिन्न धाराओं में आप पर केस हो सकता है. साथ ही डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत भी केस बन जाता है. एक साइबर एक्सपर्ट के अनुसार, आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत यदि किसी भी तरह के आपत्तिजनक वीडियो या फोटोज इंटरनेट पर आपके द्वारा डाली या पोस्ट की जाती है तो कानूनी कार्रवाई से आरोपी को कोई नहीं बचा सकता. सजा के अलावा इस मामले में जुर्माना का प्रावधान भी है. वहीं, मानहानि का केस होने से भी सजा हो सकती है और सजा को बढ़ाया भी जा सकता है.

बचाव के लिए इन सावधानियों का रखें ख्याल

अगर कोई इस तरह की परेशानी में पड़ जाए तो घबराएं नहीं. थानें में जाकर साइबर क्राइम में जाकर सूचित करें. यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर मिलती है तो वहां रिपोर्ट जरूर करें. उस प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर पर संपर्क कर फोटो को हटवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. कई मामलों में पोस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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