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दिल्ली सरकार ने मेट्रो कॉरिडोर के लिए 316 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी

Roshan Kumar • LAST UPDATED : October 20, 2022, 11:11 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Delhi Govt clears way for Janakpuri-RK Ashram Metro corridor): दिल्ली सरकार ने आज जनकपुरी-आरके आश्रम मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए 316 पेड़ों को काटने और प्रत्यारोपण के लिए मंजूरी दे दी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जनकपुरी से आरके आश्रम तक नए दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। ये पेड़ दिल्ली मेट्रो फेज-4 के निर्माण में आड़े आ रहे थे।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, “हमने आज जनकपुरी और आरके आश्रम के बीच एक नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। डीएमआरसी को परियोजना में बाधा डालने वाले 316 पेड़ों को काटने और ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दी गई है, मुआवजे में उन्हें 3,160 पेड़ लगाना होगा।”

मेट्रो की मैजेंटा लाइन का विस्तार होने के कारण, कॉरिडोर को दिल्ली के कई घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरना है। यह मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम स्टेशन को ब्लू लाइन पर आरके आश्रम स्टेशन से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य लाखों स्थानीय लोगों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने में मदद करना है। हालांकि, मार्ग डेरावल नगर में गुरुद्वारा नानक पियाओ के पास एक पार्क से गुजर रहा है।

पार्क में है पेड़

पार्क में 316 पेड़ हैं, जो निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। यह विशेष क्षेत्र, परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एलिवेटेड सेक्शन और मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन का मिलन होगा। विशेष रूप से, मेट्रो लाइन का निर्माण डेरावल नगर की ओर एक एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में किया जा रहा है और फिर भूमिगत मार्ग को आरके आश्रम की ओर ले जाया जा रहा है।

इस प्रकार, डीएमआरसी ने अपने मुख्य परियोजना प्रबंधक के माध्यम से, दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर 316 पेड़ों को हटाने और साइट पर को साफ करने की मंजूरी मांगी थी। नई मेट्रो लाइन की अहमियत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के व्यापक हित का संज्ञान लेते हुए रुकावट को दूर कर काम में तेजी लाने की मंजूरी दी है।

इन इलाकों से गुजरेगी लाइन

कॉरिडोर की लंबाई करीब 29 किलोमीटर है। यह परियोजना आरके आश्रम, नबी करीम, सदर बाजार, पुलबंगश, घंटा घर, डेरावल नगर, अशोक विहार, आजादपुर, मजलिस पार्क, भलस्वा, हैदरपुर बादली मोड़, उत्तरी पीतमपुरा, प्रशांत विहार, मधुबन चौक, दीपाली चौक, के क्षेत्रों को कवर करेगी। पुष्पांजलि एन्क्लेव, वेस्ट एन्क्लेव, मंगोलपुरी, पीरागढ़ी, पश्चिम विहार, केशोपुर, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन होते हुए जनकपुरी पश्चिम तक जायेगी।

प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि 316 पेड़ों में से, डीएमआरसी स्वदेशी और देशी प्रजातियों के 185 पेड़ों को साइट से ट्रांसप्लांट करेगा, जबकि यह केवल गैर-देशी प्रजातियों के 131 पेड़ों की कटाई करेगा। दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को आगे निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा चिन्हित और स्वीकृत किए गए पेड़ों के अलावा साइट पर एक भी पेड़ को नुकसान न पहुंचाए। यदि 316 स्वीकृत वृक्षों के अलावा कोई भी पेड़ क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो यह दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत अपराध होगा।

गौरतलब है कि, दिल्ली सरकार ने एजेंसी के लिए हटाने और प्रत्यारोपण के बदले दस गुना पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार, डीएमआरसी अब साइट पर 58% पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने के अलावा 3,160 नए पेड़ पौधे लगाएगा। ये 3,160 पेड़ चिन्हित भूमि भूखंडों पर पेड़ लगाने की अनुमति जारी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर लगाए जाएंगे।

डीएमआरसी सात साल तक पेड़ों की जिम्मेदारी लेगा

दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीएमआरसी अगले सात वर्षों तक पेड़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी लेगा। दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपण के बदले दिल्ली की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे। इनमें नीम, अमलतास, पीपल, पिलखान, गूलर, बरगद, देसी किकर और अर्जुन समेत अन्य प्रजातियां शामिल हैं। इन पेड़ों को गैर-वन भूमि पर 6-8 फीट ऊंचाई के पौधे के रूप में लगाया जाएगा।

जहां तक ​​जिन पेड़ों का प्रत्यारोपण किया जाना है, वहां डीएमआरसी को निर्देश दिया गया है कि वह आवश्यक शर्तें पूरी करते हुए तुरंत प्रक्रिया शुरू करें और छह महीने के भीतर इसे पूरा करें। डीएमआरसी आगे पर्यवेक्षण के लिए वृक्ष अधिकारी को उसी पर एक रिपोर्ट सौंपेगा। दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को परियोजना के लिए वृक्षारोपण नीति 2020 का ईमानदारी से पालन करने और उस पर नियमित प्रगति रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

दिल्ली सरकार के अनुसार, डीएमआरसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रत्यारोपित पेड़ों के लिए जो 15 फीट ऊंचाई और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी पेड़ प्रजातियों में जीवित नहीं रहते हैं, उन्हें 1:5 के अनुपात में लगाया जाएगा।

यदि किसी पेड़ में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है, तो उसे तब तक काटे या प्रत्यारोपित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि पक्षी पेड़ को छोड़ नहीं देते। इसके अलावा, डीएमआरसी द्वारा पेड़ों की कटाई के 90 दिनों के भीतर पेड़ों के शीर्ष और शीर्ष को निकटतम श्मशान में मुफ्त में भेजा जाएगा।

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