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दिल्ली हाईकोर्ट ने राणा कपूर को नियमित जमानत दी

Roshan Kumar • LAST UPDATED : November 25, 2022, 12:30 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Delhi highcourt grant regular bail to rana kapoor): दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ राणा कपूर को नियमित जमानत दे दी।

मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी।

ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के राणा कपूर और कई कर्मचारियों से जुड़े अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) का संज्ञान लिया था।

ईडी ने 2017 से 2019 की अवधि के दौरान सार्वजनिक धन के विचलन / हेराफेरी के लिए आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी का आरोप लगाते हुए गौतम थापर, अवंता रियल्टी लिमिटेड, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एक ईसीआईआर दर्ज की गई थी।

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