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कुलदीप सिंह सेंगर को मिली दो हफ्ते की अंतरिम जमानत

Roshan Kumar • LAST UPDATED : January 16, 2023, 2:21 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, kuldeep singh senger gets bail for attending daughter marriage): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी ।

यह आदेश जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने पारित किया, जिसने सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक जमानत पर रहने की अनुमति दी। सेंगर ने दो महीने की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी।

पीठ ने दिसंबर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा था और उसे सेंगर की जमानत अर्जी में बताए गए तथ्यों को सत्यापित करने और आज तक मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

आजीवन कारावास की सजा हुई है

दिल्ली की एक अदालत ने दिसंबर 2019 में सेंगर को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

सेंगर ने एक नाबालिग लड़की से 11 जून से 20 जून, 2017 के बीच अपहरण और बलात्कार किया, फिर उसे ₹60,000 में बेच दिया। लड़की को माखी पुलिस स्टेशन इलाके से बरामद किया गया था।

पीड़िता को पुलिस अधिकारियों द्वारा सेंगर के निर्देश के अनुसार बोलने के खिलाफ लगातार धमकाया और चेतावनी दी गई थी। पीड़िता ने सेंगर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई और अंततः इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पीड़िता पर हुआ था हमला

मामले ने उस समय विवादास्पद मोड़ ले लिया जब एक बिना नंबर प्लेट वाली लॉरी ने उस कार को टक्कर मार दी जिसमें पीड़िता यात्रा कर रही थी। पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसकी दो चाची का निधन हो गया।

अगस्त 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले से संबंधित चार मामलों में मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और आदेश दिया कि मामले को रोज सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए।

दिसंबर 2021 में, दिल्ली की एक अदालत ने टक्कर के मामले में सेंगर को प्रथम दृष्टया सबूत नहीं मिलने के बाद आरोप मुक्त कर दिया था कि उसने दुर्घटना को अंजाम दिया था। सेंगर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और प्रमोद कुमार दुबे पेश हुए। सीबीआई का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता निखिल गोयल ने किया।

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