India News (इंडिया न्यूज़),SC on Maharashtra MLAs Disqualification: विधायकों के अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को कोई दिखावा नहीं करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं, कोर्ट का मानना है कि स्पीकर को कम से कम अगले चुनाव से पहले विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना चाहिए।
आपको बता दें, याचिका में कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि किसी को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को सलाह देनी होगी कि वह कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने दी डेडलाइन देते हुए कहा कि कि स्पीकर को कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर उसे 7 अक्टूबर तक महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उचित समय-सारिणी निर्धारित नहीं मिलती है, तो वह एक समय-सीमा निर्धारित करने वाला एक अनिवार्य आदेश जारी करेगा, क्योंकि उसके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
दरअसल, शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एनसीपी और शिवसेना (यूबीटी) को कुछ विधायकों की अयोग्यता के संबंध में समयबद्ध तरीके निर्णय चाहिए था। वहीं, पवार ने कहा कि SC स्पीकर को समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का निर्देश दे सकते हैं, हमें डर है कि मामले में देरी की रणनीति अपनाई जा रही है।
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