टेक डेस्क/नई दिल्ली (Tech News: The Central Government today directed the State Governments to implement the BIS on consumer products): केंद्र सरकार ने आज राज्य सरकारों को उपभोक्ता उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणीकरण लागू करने का निर्देश जारी किया है और साथ ही साथ उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए जोर दिया है।
बीआईएस प्रमाण सुनिश्चित करे राज्य- रोहित कुमार
लंबित मामलों के लिए करें डिजिटल तकनीक का उपयोग- निधि खरे
चंडीगढ़ में आयोजित “उत्तरी राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण” पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका और उपभोक्ता आयोगों में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के महत्व पर जोर दिया।
एक आधिकारिक बयान में सचिव रोहित कुमार ने कहा “राज्य प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए आवश्यक उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणन लागू हो।”
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के उपयोग, उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने और अनिवार्य ई-फाइलिंग की ओर बढ़ने के महत्व पर जोर दिया।
निधि खरे ने भ्रामक विज्ञापनों, समर्थन दिशानिर्देशों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट सेलिंग दिशानिर्देशों पर मंत्रालय के काम पर प्रकाश डालाते हुए ग्राहकों से भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहने का आग्रह किया। निधि खरे ने ग्राहकों को गैमबलिंग के खेल, और बिना बीआईएस प्रमाणन के उत्पादों को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली लोगों के बारे में जागरूक किया।
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