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Income Tax System In India
भारत का संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को अपने राजस्व के रूप में कर एकत्र करने का अधिकार देता है। भारत में 56 प्रत्यक्ष कर हैं। भारत में संचालित होने वाले प्रमुख कर आयकर, संपत्ति कर, कॉपोर्रेट कर, जीएसटी हैं।
टैक्स (tax) सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं। ये कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। भारत में 56 प्रत्यक्ष टैक्स हैं। आयकर (income tax return) लोगों के बीच कर का सबसे ज्ञात रूप है। आयकर व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा उनकी आय (income tax slab) के एक हिस्से के रूप में भुगतान किया जाने वाला कर है।
भारत का संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को अपने राजस्व के रूप में टैक्स एकत्र करने का अधिकार देता है। संविधान उन करों को निर्दिष्ट करता है जो दोनों सरकारों द्वारा एकत्र किए जाने हैं। इन कानूनों के संबंध में, राज्य और केंद्र सरकार कानून बनाती है। भारत में संचालित होने वाले प्रमुख कर आयकर, संपत्ति कर, कॉपोर्रेट कर, जीएसटी हैं। आयकर केंद्र सरकार के दायरे में आता है जो उन्हें इन करों को एकत्र करने और वितरित करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 82 के अनुसार केंद्र सरकार को गैर-कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार है। (basic salary tax)
ये कर व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, कंपनियों, फर्मों, संघों, निकायों पर लगाए जाते हैं। वर्तमान आयकर 1961 के आयकर अधिनियम द्वारा शासित है, जिसने 1922 के ब्रिटिश-युग के भारतीय आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। (india income tax slab)
कानून आयकर के उद्ग्रहण, प्रशासनिक, संग्रहण और वसूली पहलुओं को नियंत्रित करता है। इस कानून के तहत, भारत का निवासी व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से से अर्जित अपनी आय पर करों के लिए उत्तरदायी है, जबकि भारत में नहीं रहने वाले व्यक्ति को सिर्फ भारत में अर्जित आय के लिए कर का भुगतान करना पड़ता है। (tax slab)
भारतीय आयकर का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कृषि आय को इससे छूट प्राप्त है। हालांकि, संविधान के प्रावधानों के अनुसार, एक राज्य सरकार कृषि आय पर कर लगा सकती है।
INCOME TAX SLAB | TAX RATE |
---|---|
0- 250000 | Nil |
250000-500000 | 5% |
500001-750000 | Rs 12500 +10% of total income exceeding 500000 |
750001-1000000 | Rs 37500 + 15% of total income exceeding 750000 |
1000001-1250000 | 75000 + 20% of total income exceeding 1000000 |
1250001-1500000 | 125000 + 25% of total income exceeding 1250000 |
Above 1500000 | 187500 + 30% of total income exceeding 1500000 |
भारत में आयकर संरचना एक ब्रैकेट प्रणाली का अनुसरण करती है। इस प्रणाली के तहत, स्लैब रखे जाते हैं और व्यक्ति या संस्थाएं इन स्लैब के अनुसार अपनी आय पर कर का भुगतान करती हैं। (it return)
पहले कुछ टैक्स स्लैब में उम्र भी एक कारक थी। 60-80 आयु वर्ग और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयकर से छूट दी गई थी यदि उनकी आय क्रमश: 3 लाख और 5 लाख से कम थी। हालांकि, अब ऐसा नहीं है।
भारतीय आयकर प्रणाली में स्रोत पर कर कटौती की प्रणाली भी है। प्रावधान द्वारा प्रदान किए गए कुछ स्रोतों से होने वाली आय पर प्राप्तकर्ता को भुगतान किए जाने से पहले कर लगाया जाता है।
इसका एक मकसद सरकार को साल भर फंड उपलब्ध कराना है। टीडीएस वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज, लॉटरी, घुड़दौड़ जीत, बीमा कमीशन, जीवन बीमा भुगतान, आदि पर लागू होता है।
TYPE OF COMPANY | TAX RATE |
---|---|
Domestic Company with turnover up to 250 crore | 25% |
Domestic Company with a turnover of more than 250 crore | 30% |
Foreign Companies | 40% |
कॉपोर्रेट उद्यमों की आय पर कॉपोर्रेट टैक्स लगाया जाता है। ये कर 1961 के आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर लगाए जाते हैं।
भारत में निगमित निगम, भारत से राजस्व प्राप्त करने वाले निगम, विदेशी उद्यम जिन्होंने भारत में स्थायी रूप से खुद को स्थापित किया है, वे कॉपोर्रेट कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
एक अच्छी तरह से संरचित कर प्रणाली के बावजूद, कर चोरी भारत में बड़ी समस्याओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का केवल एक प्रतिशत ही आयकर का भुगतान करता है।
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