Rakhi Sawant Defamation Case: राखी पर मॉडल ने किया केस, आपस में मामला सुलझाने के बाद भी अदालत का समय किया बर्बाद | Rakhi Sawant Defamation Case: Model filed a case against Rakhi, wasted court's time even after settling the matter amongst themselves
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Rakhi Sawant Defamation Case: राखी पर मॉडल ने किया केस, आपस में मामला सुलझाने के बाद भी अदालत का समय किया बर्बाद

Simran Singh • LAST UPDATED : December 21, 2023, 10:45 am IST
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Rakhi Sawant Defamation Case: राखी पर मॉडल ने किया केस, आपस में मामला सुलझाने के बाद भी अदालत का समय किया बर्बाद

Rakhi Sawant Defamation Case

India News ( इंडिया न्यूज़ ), Rakhi Sawant Defamation Case, दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एक्ट्रेस राखी सावंत की याचिका पर एक मॉडल को नोटिस जारी किया है, जिसमें मॉडल द्वारा उनके खिलाफ मानहानि और शीलभंग का आरोप लगाते हुए दायर शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी।

क्या है मामला?

मामले के बीत करें तो सावंत के खिलाफ 31 अक्टूबर, 2022 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राखी ने पीड़ित की कुछ वीडियो दिखाए और अपमानजनक बयान दिए। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि मीडिया को दिखाया गया वीडियो यौन रूप से स्पष्ट था। यह अपराध IPC की धारा 354 A यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 500 यानी मानहानि, 504 यानी आपराधिक धमकी, 509 यानी उकसाने का इरादा और 34 के तहत दर्ज किया गया था। उन पर सूचना और आईटी अधिनियम की धारा 67 A के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, जो किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाने और फैलाने से संबंधित है। Rakhi Sawant Defamation Case

राखी के वकील ने दी ये दलील

इसके साथ ही बता दें कि सावंत के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने दलील दी कि उन पर आईपीसी की धारा 354A के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह महिलाओं के खिलाफ लागू नहीं है। यह केवल पुरुषों पर ही लागू होता है। देशमुख ने तर्क दिया कि आईटी अधिनियम की धारा 67A लागू नहीं है क्योंकि मॉडल ने खुद स्पष्ट वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और इंटरनेट पर डाला हैं।

 

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इसके अलावा, मॉडल खुद अश्लील वीडियो और तस्वीरों को डालती है। आईटी अधिनियम की धारा 67 A के तहत दर्ज मामले में आरोपी है। बिजनेसमैन और एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़े मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी। HC ने मामले को 10 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए रखा है.

मामले को रद्द करने की उठी मांग

वहीं राखी की याचिका में कहा गया है कि साथी मॉडल ने बदले की भावना से उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। FIR को रद्द करने की मांग करते हुए, सावंत ने दावा किया है कि FIR की सही तरिके से चांज के बाद ही पता चलेगा कि FIR की वास्तविकता के संबंध में कोई विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता है। इसने आगे तर्क दिया कि सावंत और शिकायतकर्ता ने सभी विवादों को आपस में सुलझा लिया है। हालाँकि, एफआईआर को लंबित रखना शिकायतकर्ता की अदालत का समय बर्बाद करने की रणनीति थी।

 

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