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उत्तराखंड में UCC के तहत लिव-इन कपल्स के लिए नए नियम लागू, जानें क्या है नए नियम

BY: Kavyanjali • LAST UPDATED : January 17, 2025, 4:53 pm IST
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उत्तराखंड में UCC के तहत लिव-इन कपल्स के लिए नए नियम लागू, जानें क्या है नए नियम

Uniform Civil Code

India News (इंडिया न्यूज), Uniform Civil Code: उत्तराखंड की धामी सरकार इस महीने से समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालिया दिनों में इसकी घोषणा की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहा है कि UCC के नियम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से लागू हो सकते है।

UCC लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ो को विवाह कि तरह ही इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसमें गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो और आधार विवरण अनिवार्य होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अधिकारियों को UCC पोर्टल से परिचित कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र की शुरूआत की है।

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यह प्रशिक्षण इस माह 20 जनवरी तक देहरादून के डोईवाला ब्लॉक ऑफिस में चलेगा। प्रशिक्षण से मिलने वाले फीडबैकस को सरकारह के पास पहुंचाया जाएगा, जिससे मसौदा नियमों में जरूरी संशोधन किए जा सके। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्यव होगा।

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UCC के तहत बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। साथ ही, वसीयत बनाने के लिए घोषणाकर्ता को अपने साथ, उत्तराधिकारियों और गवाहों के आधार की जानकारी शेयर करनी होगी। दो गवाहों का उत्तराधिकार की घोषणा पढ़ने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

 

 

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