India News (इंडिया न्यूज़), Pakistan, दिल्ली: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धारा 144 लागू है। विशेष रूप से नसीराबाद डिवीजन में, सूबे से दूसरे प्रांतों (Pakistan) में गेहूं और आटे की आवाजाही को रोकने के लिए, सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है। दैनिक इंतेखाब ने यह जानकारी दी। यह बलूचिस्तान का एक दैनिक समाचार पत्र है।
इस कदम का पहल उद्देश्य प्रांत में उत्पादित गेहूं को प्रांत से बाहर ले जाने से रोकना है ताकि अगले गेहूं उत्पादन सीजन तक प्रांत में गेहूं और आटे की कमी न हो और उनकी कीमतें स्थिर बनी रहें। आदेश में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन धारा 144 को सख्ती से लागू करे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, भले ही वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों।
इस बीच, पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया ने हाल ही में बताया कि प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों में चीनी और आटे की कीमतें एक बार फिर आसमान छू रही हैं।गरीबी से जूझ रहे बलूचिस्तान के कई जिलों में एक बार फिर चीनी और आटे की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।
प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित विभिन्न जिलों में चीनी 130 पाकिस्तानी रुपये से 200 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है जबकि आटा 2600 रुपये से 4000 रुपये प्रति किलो 20 किलोग्राम बेचा जा रहा है। चीनी की कीमत दालबंदिन में सबसे अधिक 200 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि आटे की उच्चतम कीमत सहाबतपुर में 4000 रुपये प्रति 20 किलोग्राम दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान रमजान के समय भी आटे के संकट से जूझ रहा है। इससे पहले, मई में पाकिस्तान के आटा मिल्स एसोसिएशन ने सभी मिलों को अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा की।
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