India News (इंडिया न्यूज), Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयार शुरु हो गई है। निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुट चुका है। इसी क्रम में आज (सोमवार) आयोग की ओर से चुनाव प्रचार को लेकर गाइडलाइन दी गई है। जिसमें साफ तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने का आदेश दिया गया है। इस गाइडलाइन में इस बात पर जोड़ दिया गया कि बच्चे पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, किसी पार्टी के बैनर के साथ या किसी पार्टी के लिए नारे लगाते हुए नहीं दिखने चाहिए।
आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से प्रचार के दौरान बच्चों को शामिल करना बदार्शत नहीं किया जाएगा। इस राजनीतिक अभियान से बच्चों को दूर रखने की हिदायत दी गई है। ऐसा करने पर बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम, कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस खास गाइडलाइन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गाइडलाइन के मतुाबिक किसी नेता के बच्चे का अभिभावक के साथ प्रचार में मौजूद रहना नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नियम का पालन करना अनिर्वाय है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए आयोग ने यह गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया कि संशोधित अधिनियम, 2016 के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी बच्चे का शामिल होने की अनुमति नहीं है।
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