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India News(इंडिया न्यूज) Delhi news: दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई छूट देने से इनंकार कर दिया है। साथ ही प्रदेश में ग्रेप 4 लागू रहेगा।
नियमों में ढील देने से इनकार
वहीं दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में भले ही कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के नियमों में ढील देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया कि बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों के लिए क्या किया जा सकता है जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मिड-डे मील नहीं ले पा रहे हैं,
दिल्ली में कई बच्चे प्रतिबंधों के कारण स्कूल
वहीं ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं और जो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि दिल्ली में कई बच्चे प्रतिबंधों के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनका शैक्षणिक और सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी उपायों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजने की जरूरत है।
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