Aadhaar–PAN Linking Deadline: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अधार से लिंक नहीं किया है तो आज ( 31 दिसंबर) आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख है.
Aadhaar PAN linking
Aadhaar–PAN Linking Deadline: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अधार से लिंक नहीं किया है तो आज ( 31 दिसंबर) आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड होल्डर्स को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से तुरंत लिंक करने का निर्देश दिया है. अगर आप आज दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. जिन लोगों ने अभी तक ये इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया है उन्हे दिए गए तारीख के बाद इसके लिए 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी.
तो अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ऐसा करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें.
स्टेप 1: सबसे पहले, ऑफिशियल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें www.incometax.gov.in/iec/foportal/
स्टेप 2: अब 'क्विक लिंक्स' सेक्शन में जाएं और 'लिंक आधार ऑप्शन' पर क्लिक करें
स्टेप 3: इसके बाद अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालें और वैलिडेट पर क्लिक करें
स्टेप 4: अगर आपका आधार कार्ड पहले से ही आपके पैन से लिंक है तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा होगा 'पैन पहले से ही आधार या किसी दूसरे आधार से लिंक है.
स्टेप 5: अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है और आपने NSDL पोर्टल पर चालान भरा है तो पेमेंट की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग से वैलिडेट हो जाएगी.अपना PAN और आधार कन्फर्म करने के बाद आपको 'आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरिफाइड हैं' लिखा हुआ एक पॉप-अप नोटिफिकेशन मिलेगा.
स्टेप 6: ज़रूरी डिटेल्स डालने के बाद आपको लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 7: अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया 6 अंकों का OTP डालना होगा.
स्टेप 8: अब आपको आधार पैन लिंक के लिए अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी. यह ध्यान रखें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में 4 से 5 वर्किंग डेज़ लगते हैं.
अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और पैन इनऑपरेटिव होने के कारण आपको कई नतीजे भुगतने होंगे.
अगर आपका कोई टैक्स रिफंड बनता है, तो सरकार आपको वह पैसा नहीं देगी.
रिफंड मिलने में देरी होने पर जो ब्याज मिलता है, वह भी नहीं दिया जाएगा.
सैलरी, बैंक ब्याज या किसी और कमाई पर सामान्य से ज्यादा टैक्स कटेगा.
किसी लेन-देन पर अगर TCS (Tax Collected at Source) लगता है तो वह भी ज्यादा दर से लिया जाएगा.
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